Lakhimpur Kheri Violence: तिकुनिया हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

Lakhimpur Kheri violence: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के चर्चित तिकुनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई हुई है।

Written By :  aman
Update: 2023-01-27 13:59 GMT

आशीष मिश्रा (Social Media)

Lakhimpur Kheri violence: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के चर्चित तिकुनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई हुई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सशर्त जमानत दिए जाने के बाद उनकी ये रिहाई हुई है। आपको बता दें, आशीष मिश्रा के अलावा 4 अन्य लोगों को पीट-पीट कर मार देने वाले आरोपी किसानों को भी अदालत से जमानत मिली है।

तिकुनिया हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के वकील ने जिला अदालत में 3-3 लाख रुपए के बेल बांड (Ashish Mishra Bail Bond) दाखिल किए। जिसका सत्यापन होने के बाद शुक्रवार (27 जनवरी) को आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई हो सकी। 

शीर्ष अदालत ने दी सशर्त जमानत

लखीमपुर खीरी कांड (Lakhimpur Kheri Case) के आरोपी आशीष मिश्रा को सर्वोच्च अदालत ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत (Ashish Mishra Interim bail) दी है। अदालत ने कहा कि, फिलहाल आशीष को 8 हफ्ते के लिए रिहा किया जा रहा है। मगर, शर्तों के उल्लंघन पर ज़मानत रद्द भी हो सकती है। आशीष मिश्रा को रिहाई के एक हफ्ते के भीतर यूपी छोड़ना होगा। वह फिलहाल दिल्ली में भी नहीं रह सकता।

4 किसानों को भी मिली बेल

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, कि वह इस मामले पर 14 मार्च को एक बार फिर सुनवाई करेगा। उसी दिन पूर्व में दिए गए आदेश कि समीक्षा की जाएगी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी 4 किसानों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

क्या है तिकुनिया हिंसा मामला?

किसान आंदोलन के दौरान 3 अक्टूबर, 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने की घटना हुई थी। इस घटना के बाद गुस्सायी किसानों की भीड़ ने भी कुछ लोगों की पिटाई की थी। इस पिटाई में कुल 8 लोगों की जान चली गई थी। इस केस को तिकुनिया हिंसा के नाम से भी जाना जाता है। मामले का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी (Ajay Mishra Teni) का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है।

10 फरवरी, 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। 18 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था। जिसके बाद से आशीष जेल में बंद है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने शर्तों के साथ उसकी रिहाई का आदेश दिया है।

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