Lucknow News: सुशांत गोल्फ सिटी में अंसल एपीआई के अपार्टमेंट समेत 5 अवैध निर्माण एलडीए ने किया सीज

Lucknow News: एलडीए ने सुशांत गोल्फ सिटी में अवैध रूप से बनाये जा रहे अपार्टमेंट को सील कर दिया। इस अपार्टमेंट का निर्माण अंसल एपीआई द्वारा प्राधिकरण में बंधक रखी गयी भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत के कराया जा रहा था।

Report :  Prashant Dixit
Update:2023-01-05 09:40 IST

एलडीए द्वारा सीज अपार्टमेंट (सोशल मीडिया)

Lucknow News: एलडीए ने सुशांत गोल्फ सिटी में अवैध रूप से बनाये जा रहे अपार्टमेंट को सील कर दिया। इस अपार्टमेंट का निर्माण अंसल एपीआई द्वारा प्राधिकरण में बंधक रखी गयी भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत के कराया जा रहा था। एलडीए जोन-2 की टीम ने निर्माण स्थल को सील करके पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया। इसके अलावा चार अन्य स्थानों पर भी अनाधिकृत निर्माण और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सीलिंग की कार्यवाही की गयी। 

अंसल एपीआई का निर्माण सील

उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया, कि अंसल एपीआई के निदेशक अरूण मिश्रा और वन प्लेस ग्रुप द्वारा सुशांत गोल्फ सिटी के सेक्टर-बी भूखण्ड संख्या-CB/D-2 पर 68,000 वर्गफुट क्षेत्रफल में अपार्टमेंट का निर्माण कराया जा रहा था। एलडीए को जांच के दौरान बिल्डर द्वारा निर्माण के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र भी नहीं दिखाया जा सका। यह भूमि अंसल एपीआई सुशांत गोल्फ सिटी द्वारा एलडीए में बंधक है। इस भूमि को प्रवर्तन जोन-2 के सहायक अभियंत के नेतृत्व में अवर अभियंता और पुलिस बल के सहयोग से सील कर दिया गया। 

मानचित्र स्वीकृत बिना निर्माण सील

एलडीए ने गोसाईंगंज और सुशांत गोल्फ सिटी थानाक्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के अलावा तीन अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्यवाही की। प्रवर्तन जोन-2 द्वारा सुल्तानपुर रोड पर पहाड़नगर टिकरिया के पास कैलाशा सोसाइटी के बगल में लगभग 5 बीघा जमीन पर गेट, कच्ची सड़क नींव भराई आदि का कार्य कराया जा रहा था। इसी तरह माढ़रमऊ में फुलवारी रोड पर लगभग 2000 वर्गफुट के भूखण्ड पर भूतल पर निर्माण के लिए चुनाई नाई का कार्य कराया जा रहा था। जिसमें एलडीए से स्थल का तलपट मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। 

एलडीए ने अवैध दुकान की सील

इसी तरह हरिहरपुर में 3500 वर्गफुट के भूखण्ड पर लोअर ग्राउंड पर 4 दुकानें समेत अन्य निर्माण कराया गया था। जिसके निर्माण के लिए भी एलडीए ने मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसके अलावा माढ़रमऊ में फुलवारी रोड पर 1000 वर्गफुट के भूमि पर निर्माण का कार्य कराया जा रहा था। इन मामलों में निर्माण और विकास कार्य के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए। जिस पर एलडीए से सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। प्रवर्तन जोन-2 के सहायक अभियंता के नेतृत्व में अवर अभियंता द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल के सहयोग से स्थलों को सील कर दिया गया।

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