UP के इन जिलों में लॉकडाउन से नहीं मिलेगी कोई राहत, पहले की तरह जारी रहेगी व्यवस्था

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बड़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अगले आदेश तक पहले की तरह लॉकडाउन की स्थिति बरकरार रखने का फैसला लिया है।

Update: 2020-04-19 16:59 GMT

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बड़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अगले आदेश तक पहले की तरह लॉकडाउन की स्थिति बरकरार रखने का फैसला लिया है। अब साफ है कि लखनऊ में पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने देर रात अधिकारियों के साथ बैठक कर लखनऊ में कोरोना के नये इलाकों में बढ़ने से रोकने के लिए निर्णय लिया है।

प्रदेश की राजधानी में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रविवार तक यह मरीजों की संख्या 170 से ज्यादा हो गई और 21 हाट स्पॉट सील किये गए हैं। जिलाधिकारी के मुताबिक कोरोना का विस्तार नहीं हो इसलिए जरूरी है कि लॉकडाउन का अभी कुछ दिन और पालन किया जाए ताकि यह नए इलाकों में नहीं फैले। प्रशासन ने सबकी सेहत को लेकर यह निर्णय लिया है कि अब तक जो स्थिति थी उसी प्रकार रहेगी।

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इस व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। पहले की तरह ही सभी सरकारी, अर्धसरकारी और निजी कार्यालय नहीं खुलेंगे। दरअसल सरकार 20 अप्रैल से कई सरकारी कार्यालय और कुछ कारोबार शुरू करने की तैयारी में थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कोरोना शहर के अलग अलग इलाको में फैला है इसे देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन की स्थिति यथावत रखने के निर्देश दिया है। केवल किसानों को कुछ छूट देने की बात चल रही है।

गाजियाबाद, लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, बागपत में लॉकडाउन पूरी तरह से जारी रहेगा। स्थानीय प्रशासन यहां किसी भी तरह की ढील नहीं देगाय़ गाजियाबाद में कोई भी आर्थिक, औद्योगिक, ऑफिशियल, ट्रांसपोर्ट और शैक्षणिक कार्य नहीं शुरू किए जाएंगे।

जनपद गौतमबुद्ध नगर प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर 30 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। अगर 28 दिनों तक कोरोना संक्रमण के कोई मामले सामने नहीं आते हैं तो ये इलाके ग्रीन जोन के तौर चिन्हित किए जाएंगे।

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गौरतलब है कि दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अस्पताल, खाद्य वस्तुओं को ले जाने वाले सभी प्रकार के परिवहन को अनुमति के साथ छूट, कानून व्यवस्था व न्याय और सुधार सेवाएं, पुलिस सशस्त्र बल और अर्धसैनिक कार्यलय, बिजली पानी से संबंधित कार्यालय, किराने का सामान की आपूर्ति, फल एवं सब्जियों की आपूर्ति, पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति, दुग्ध एवं डेयरी प्लांट, दूरसंचार सेवाएं, बीमा कंपनियां, बैंक और एटीएम, पोस्ट ऑफिस की सेवा जारी रहेगी।

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