प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: गरीबों को नवंबर तक ऐसे मिलेगा राशन
जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए ई-पास से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर की दुकान पर सेनिटाइजर, साबुन व पानी रखना आवश्यक होगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को माह जुलाई से माह नवम्बर तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को खाद्यान्न की उठान, वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सत्यापन के सम्बन्ध निर्देश जारी किए हैं।
हर महीने दो चक्रों में होगा वितरण
जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक खाद्यान्न वितरण हर माह दो चक्रों में होगा। पहला चक्र हर माह की 5 तारीख से शुरू होकर 14 तारीख तक चलेगा। खाद्यान्न वितरण का दूसरा चक्र हर माह की 21 तारीख से प्रारम्भ होकर 30 तारीख तक चलेगा। पहले चक्र में हर माह नियमित वितरण के लिए उचित दर दुकानदार के यहां खाद्यान्न की उपलब्धता माह की अन्तिम तिथि तक करनी होगी, जिससे कि आगामी माह में खाद्यान्न उपलब्धता की दिक्कत न आए। इसी तरह दूसरे चक्र में इस योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न की उठान की उपलब्धता हर माह की 19 तारीख तक करनी होगी।
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हर माह की 14 तारीख को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न कराया जाएगा। माह के दोनों वितरण चक्रों में मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने पर उसका व उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा और पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में कराना होगा। इस मोबाइल नम्बर को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाएगा।
कोविड-19 बचाव निर्देशों का करना होगा पालन
जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए ई-पास से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर की दुकान पर सेनिटाइजर, साबुन व पानी रखना आवश्यक होगा। उचित दर की दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा तथा दुकान पर एक समय में 5 से अधिक उपभोक्ता नहीं रहेंगे और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी रखी जाएगी।
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इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर महीने की 9 तारीख से 12 तारीख के बीच नए राशनकार्डों के लिए चालान जारी करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।