UP Police Exam 2024: निर्भीक होकर दें जानकारी, गुप्त रहेगी पहचान.., सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले यूपी पुलिस की अपील
UP Police Exam 2024: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की शुचिता को भंग करने का प्रयास करने वालों की सूचना देने की आम जनता से अपील की है।
UP Police Exam 2024: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसी माह 23 अगस्त से सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा होनी है। जिसके लिए बोर्ड ने परीक्षा कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की शुचिता को भंग करने का प्रयास करने वालों की सूचना देने की आम जनता से अपील की है। बोर्ड ने कहा कि निर्भीक होकर परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी दें। बोर्ड ने सूचना देने के लिए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है।
बोर्ड ने कहा कि परीक्षा के संबंध में कोई भी जानकारी देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि satarkta.policeboard@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9454457951 कोई भी नागरिक जानकारी दे सकता है। सिपाही भर्ती परीक्षा की शुचिता भंग करने की कोई भी जानकारी जैसे पेपर की खरीद-फरोख्त, पेपर लीक, परीक्षा में नकल, सॉल्वर गैंग अथवा अन्य किसी भी अवांछनीय गतिविधि की जानकारी दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बोर्ड द्वारा आगामी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को दो पालियों में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित होगी।
पेपर लीक होने के चलते निरस्त हुई थी परीक्षा
यूपी पुलिस में कुल 60,244 पदों के लिए बीते 17 और 18 फरवरी माह में हुई भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो गया था। जिसके चलते सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद अब दोबारा सिपाही भर्ती परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने तिथियों का ऐलान किया है। इस भर्ती परीक्षा में लगभग पांच लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे।
परीक्षाओं का आयोजन दो पोलियों में किया जाएगा। यूपी में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब परीक्षाओं की शुचिता से छेड़छाड़ करने वालों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक करोड़ तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।