Lucknow News: आवास विकास परिषद ने घटाया दाखिल खारिज शुल्क, लंबे समय से हो रही थी मांग

Lucknow News: अब आवास विकास के आवंटी भी एलडीए और दूसरे विकास प्राधिकरण की तरह ही दाखिल खारिज करा सकेंगे। वे एक से दस हजार रूपये जमाकर करके अपनी संपत्तियों का दाखिल खारिज करा सकेंगे।

Update: 2023-07-13 05:33 GMT
Avas Vikas Parishad (photo: social media )

Lucknow News: उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने दाखिल खारिज शुल्क घटा दिया है। बुधवार को आवास सचिव नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया। अब आवास विकास के आवंटी भी एलडीए और दूसरे विकास प्राधिकरण की तरह ही दाखिल खारिज करा सकेंगे। वे एक से दस हजार रूपये जमाकर करके अपनी संपत्तियों का दाखिल खारिज करा सकेंगे। हालांकि, कल हुई बैठक में ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि यह नियम केवल आवासीय भवन और भूखंडों पर ही लागू होगा।

जानकारी के लिए बता दें कि बीते साल ही सरकार ने दाखिल खारिज शुल्क घटा दिया था। बीते साल यानी अप्रैल 2022 में हुई बैठक में आवास विभाग ने यह निर्णय लिया था। शासन के आदेश पर प्रदेश के सभी प्राधिकरणों ने घटी हुई दर लागू कर दी थीं। मगर आवास विकास परिषद ने ऐसा नहीं किया था। इसको लेकर आवाजें भी उठती रहीं, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ।

दिलचस्प बात ये है कि दाखिल खारिज शुल्क घटाने का निर्देश आवास विभाग के मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने जारी किया था। जो कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। इसके बावजूद परिषद ने शुल्क में कमी नहीं की और मनमाना पैसा वसूलते रहे।

यूपी आवास विकास परिषद के सचिव डॉक्टर नीरज शुक्ला ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि दाखिल खारिज शुल्क कम कर दिया गया है। अब आवासीय भवन भूखण्डों का दाखिल खारिज शुल्क काफी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज शुल्क कम होने से लोगों का काफी फायदा होगा।

जानें अब कितना देना होगा दाखिल खारिज कि लिए शुल्क

5 लाख तक की संपत्ति के लिए एक हजार रूपये का दाखिल खारिज शुल्क देना होगा। पांच से अधिक व 10 लाख तक की संपत्ति के लिए 2 हजार रूपये देना होगा। 10 से अधिक व 15 लाख तक के लिए तीन हजार रूपये, 15 से अधिक व 50 लाख तक के लिए 5 हजार रूपये और 50 लाख से अधिक संपत्ति का दाखिल खारिज 10 हजार रूपये में होगा।

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