Cabinet Meeting : योगी सरकार लाएगी पेपर लीक अध्यादेश, उम्रकैद और एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान, जानिए और क्या है?

CM Yogi Cabinet Meeting: बैठक के बाद कैबिनेट मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 3 शहरों की सीमा में विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।

Newstrack :  Network
Update:2024-06-25 13:19 IST
कैबिनेट बैठक करते सीएम योगी (Pic: Ashutosh Tripathi)

CM Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा, आरओ-एआरओ परीक्षा के पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने का फैसला किया है। इस अध्यादेश के प्रस्ताव पर मंगलवार को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद औ एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही परीक्षा पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से की जाएगी और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 44 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद कैबिनेट मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 3 शहरों की सीमा में विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। 

पर्यटन विभाग के सात प्रस्ताव शामिल

कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग के 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। अयोध्या में टाटा समूह CSR फंड से करीब 750 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन विभाग 90 वर्ष के लिए लीज पर मुफ्त में ज़मीन देगा। शाकुंभरी देवी मंदिर के विकास के लिए पर्यटन विभाग को ग्राम समाज की जमीन मिलेगी। राही पर्यटक गृह अमेठी, खुर्जा, देवा शरीफ, हरगांव को पीपीपी मोड पर सरकार देगी। राही पर्यटक आवास शामली, हरगांव, सोरों, पटना पक्षी विहार एटा को भी पीपीपी मोड पर सरकार देगी। 


लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में बनेगा हेलीपोर्ट

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में PPP मोड पर हेलीपोर्ट बनेगा। रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने हेलीपोर्ट बनेगा।PPP मोड पर पर्यटन इकाई के तौर पर हेरिटेज बिल्डिंग विकसित की जाएगी। कोठी रौशन उद्दौला, बरसाना, शुक्ला तालाब को भी विकसित जाएगा विकसित। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिये मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।  

ऊर्जा विभाग

- विधुत निरीक्षक के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया है, उसी के क्रम में राज्य सरकार ने भी नियमावली बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया है।

- गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा, इसके लिए पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी। 

नगर विकास

- नगर निगम की धारा 1959 के आधार को नगर पालिका और नगर परिषद में भी इंनएक्ट करने के साथ नियमावली बनाये जाने का प्रस्ताव पास हुआ है।

- अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाएं जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

- अमृत योजना 1 में नगर निकाय के निकायांश में 50% कम किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ, साथ ही राज्यांश बढ़ाये जाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है।

- अमृत योजना 2 में नगर निकाय के निकायांश में कम किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ है।

- 11 यूनिट जो निष्क्रीय हो रही थी उनकी 871 एकड़ भूमि के एवज में 117 करोड़ 19 लाख में सेटलमेंट किये जाने का प्रस्ताव हुआ पास।

- नोएडा सेक्टर 142 में 11.56 किलोमीटर में मेट्रो लाइन के विस्तार का प्रस्ताव पास। 

- अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आगरा और प्रयागराज में इंडस्ट्रियल नोड बन जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। 

- 28 मार्च 2005 से पहले नौकरियों के विज्ञापन की नौकरी वालो को पुरानी पेंशन लेने के ऑप्शन का प्रस्ताव पास। 

- पीजीआई में ग्रुप ए ग्रुप बी पैरामेडिकल ऑफिसर्स को एम्स के सामान्य पेशेंट केयर भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव पास।

- प्रमोट फर्म का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कैबिनेट में पास।

- वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास।

- सैमसंग डिस्प्ले नोएडा को 207 करोड़ की कैपटल सब्सिडी देने का प्रस्ताव हुआ पास।

- 4 सेंटर ऑफ़ इंटेलिजेंस बनाए जाने का प्रस्ताव हुआ पास..

- उत्तर प्रदेश में 9 कंपनी को एनओसी दिए जाने का प्रस्ताव हुआ पास।

- आईपीसी और सीआरपीसी में हुए बदलाव के तहत तीन प्रस्ताव हुए पास।

- उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1971 , प्रदेश सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव पास। 

- महिलाओं बच्चों और गैंगस्टर मामलों पर एंटीसिपेटरी बेल न दिए जाने का प्रस्ताव हुआ पास।  

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