Lucknow News: सड़कों पर रात में गाड़ियां खड़ी करने वालों से शुल्क लेने की तैयारी, प्रदेश भर में लागू होगा नियम

उचित पार्किंग सुविधा न होने के कारण लोग अपने वाहन सड़क किनारे पार्क कर देते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे वाहन पार्क करने को लेकर नया नियम बनाया जा रहा है। इसे यूपी नई पार्किंग नीति नाम दिया गया है।

Report :  Santosh Tiwari
Update:2024-09-27 18:27 IST

UP में अब देनी पार्किंग करने पर फीस (social media)

Lucknow News: अपने वाहनों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर रात भर पार्क करने वालों से अब प्रदेश भर में शुल्क वसूलने की तैयारी है। नगर विकास विभाग की ओर से इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के नगर निगमों में अब नई नीति के तहत रात में सड़क के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर अपने दो और चार पहिया वाहनों को पार्क करने वालों से शुल्क लिया जाएगा। फिलहाल विभाग की ओर से तैयार हो रहे इस प्रस्ताव पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।

हर कॉलोनी में सड़क के किनारे पार्क होती हैं गाड़ियां

अभी शहरी इलाकों में हर कॉलोनी की गली और सार्वजनिक स्थानों पर लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। खासतौर से बाजार और अन्य व्यस्ततम इलाकों में लोग रात के समय घरों के बाहर ही अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। सड़कों पर गाड़ियां पार्क होने से आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर नई पार्किंग नीति लागू की जा रही है।

CM ने नई नीति बनाने का दिया था निर्देश

जानकारी के अनुसार नगर विकास विभाग को CM योगी आदित्यनाथ की ओर से सड़क किनारे होने वाली पार्किंग के संबंध में नीति बनाने के निर्देश दिए गए थे। CM के आदेश पर गहन मंथन के बाद अब विभाग की ओर से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में दिन, महीने और साल के आधार पर मोटर साइकिल और चार पहिया वाहनों की परमिट के लिए शुल्क भी प्रस्तावित किया गया है। यदि बिना परमिट कोई वाहन सड़कों पर मिलता है तो उसके लिए तीन गुना परमिट शुल्क वसूलने की व्यवस्था भी की है।

इस आईडी पर भेजें प्रस्ताव

प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने से पहले नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सुझाव और आपत्तियां मंगाई हैं। जनता nagarvikasanubhag9@gmail.com पर अपने सुझाव और आपत्तियां भेज सकती हैं। इसी के आधा पर फैसले पर अंतिम मोहर लगेगी। यह फैसला प्रदेश के सभी निगमों में लागू किया जाएगा।

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