नौकरी संग नहीं कर सकेंगे LLB की पढ़ाई, मुकदमा होने पर डिग्री से वंचित रहेंगे विधि छात्र, BCI ने जारी किए निर्देश

Education News: बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी पत्र में यह साफ कहा गया है कि यदि लॉ छात्रों ने जानकारी छुपाई तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनकी डिग्री और मार्कशीट को भी रोक दिया जाएगा।

Report :  Abhishek Mishra
Update:2024-09-26 06:45 IST

Lucknow News: विधि छात्रों पर किसी प्रकार का मुकदमा होने पर उन्हें डिग्री और मार्कशीट से वंचित रखा जाएगा। छात्रों को प्रवेश लेते समय एक शपथ पत्र भी देना होगा। जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि उनके ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने सभी विश्वविद्यालयों और विधि केंद्रों को पत्र जारी किया है। जिसके अनुसार प्रदेश के राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्रों पर मुकदमा होने पर उन्हें डिग्री या मार्कशीट नहीं प्रदान की जाएगी। 

संस्थानों को लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे 

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी पत्र में यह साफ कहा गया है कि यदि लॉ छात्रों ने जानकारी छुपाई तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनकी डिग्री और मार्कशीट को भी रोक दिया जाएगा। लॉ केंद्रों को ऐसे विद्यार्थियों की सूचना बीसीआई को ई-मेल के माध्यम से देना होगा। उसके बाद बीसीआई के आदेश पर ही छात्रों को अंतिम वर्ष की डिग्री और मार्कशीट मिल सकेगी। एलएलबी की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों को अब कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। छात्रों की बायोमीट्रिक अटेंडेंस भी लगवानी होगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग को वेरिफिकेशन और जांच के लिए एक वर्ष तक संरक्षित भी करना होगा। बीसीआई ने अपने पत्र में इन बिन्दुओं को भी शामिल किया है। 

नौकरी संग नहीं कर सकेंगे एलएलबी 

बीसीआई ने अपने पत्र में कहा है कि एलएलबी डिग्री के साथ विद्यार्थी किसी दूसरे रेगुलर पाठ्यक्रम की पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। इसका शपथ पत्र भी छात्रों को देना होगा। ऐसा न करने पर उसकी डिग्री या मार्कशीट जारी नहीं की जाएगी। हालांकि कोई भी छात्र भाषा या कंप्यूटर से जुड़े शार्ट टर्म, पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है। दूरस्थ शिक्षा भी ग्रहण कर सकेगा। एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते समय छात्रों को शपथ पत्र देना होगा कि वह कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं। यदि छात्र किसी नौकरी में है तो उसे मान्य अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना होगा। जिसकी सूचना लॉ केंद्रों को बीसीआई को देना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में लॉ केंद्र और विद्यार्थी दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

बिंदुओं पर मंथन करेगा एलयू

लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता विधि संकाय प्रो. बंशीधर सिंह ने बताया कि बीसीआई की ओर से जारी पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। उसमें जो भी बिन्दु दिए गए हैं उन्हें लागू करने पर मंथन किया जा रहा है।

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