Lucknow News: एलडीए ने पारा क्षेत्र में चलाया अभियान, 1 अवैध व्यावसायिक काॅम्पलेक्स व 12 रो-हाउस सील

Lucknow News: पारा में मोहान रोड पर मेडा हाॅस्पिटल के सामने लगभग 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से व्यावसायिक काॅम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था।;

Written By :  Santosh Tiwari
Update:2024-12-05 18:20 IST

एलडीए कार्रवाई के बाद सील शोरूम: Photo- Ashutosh Tripathi

Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रवर्तन जोन-3 की टीम ने पारा क्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान अवैध रूप से किये जा रहे 1 व्यावसायिक निर्माण व 12 रो-हाउस सील किए गए।

प्रवर्तन जोन-3 की जोनल अधिकारी वन्दना पाण्डेय ने बताया कि शारदा पाण्डेय व अन्य द्वारा पारा में मोहान रोड पर मेडा हाॅस्पिटल के सामने लगभग 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से व्यावसायिक काॅम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था। इसके अलावा नागेन्द्र पाण्डेय व अन्य द्वारा पारा के सलेमपुर पतौरा में लगभग 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 12 रो-हाउस भवनों का निर्माण पूर्व में करवाया गया था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे उक्त अवैध निर्माणों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता अनूप श्रीवास्तव के नेतृत्व में अवर अभियंता एस0के0 सिंह व राम चौहान द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से उक्त अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।

100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवनों में सोलर पैनल अनिवार्य

सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत निजी आवासों पर सोलर रूफटाॅप संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 45,000 रूपये से 108000 रूपये तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवनों पर सोलर रूफटाॅप संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा। जिसके लिए उक्त क्षेत्रफल के भूखण्डों पर भवन निर्माण के लिए प्राप्त होने वाले मानचित्रों में सोलर रूफटाॅप संयंत्र स्थापित करने की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाएगी। यह व्यवस्था पूर्व निर्मित भवनों पर लागू नहीं होगी। नये प्राप्त होने वाले मानचित्रों में ही यह नियम लागू किया जाएगा।

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