Lucknow News: सपा विधायक रफीक अंसारी गिरफ्तार, इस मामले में हुआ एक्शन

Lucknow News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैर जमानती वारंट के मामले में मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। वह 101 गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।

Update: 2024-05-27 08:47 GMT

Lucknow News: (Pic:Social Media) 

Lucknow New: इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैर जमानती वारंट के मामले में समाजवादी पार्टी के मेरठ से विधायक रफीक अंसारी को सोमवार को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी थी। मेरठ पुलिस को रफीक अंसारी के लखनऊ में होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद टीम वहां पहुंची और विधायक को लखनऊ से मेरठ लौटते समय रास्ते से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही थी

जानकारी के अनुसार सपा विधायक रफीक अंसारी इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैर जमानती वारंट (101NBW) के नोटिस के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। लगातार नोटिस के बावजूद भी अदालत में पेश न होने पर विधायक की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे। मेरठ पुलिस विधायक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। लेकिन वो अंडरग्राउंड थे। अब पुलिस ने रफीक अंसारी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शाम तक पुलिस रफीक अंसारी को लेकर मेरठ पहुंचेगी।

1995 में एफआईआर, 1997 में गैर जमानती वारंट

दरअसल, रफीक अंसारी सहित 35-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ सितंबर 1995 में एफआईआर दर्ज हुई थी। जांच के बाद 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके बाद एक पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत भी किया गया। अदालत ने अगस्त 1997 में मामले में संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की, लेकिन रफीक अदालत में पेश नहीं हुए। 12 दिसंबर, 1997 को कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

हाईकोर्ट में केस रद्द करने की अपील

मेरठ की एमपी/एमएलए कोर्ट से आईपीसी की धारा 147, 436 और 427 के तहत विचाराधीन मामले में सपा विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ जारी वारंट को चुनौती दी गई है। उनके खिलाफ अब तक 101 वारंट जारी किए जा चुके हैं। धारा 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की प्रक्रिया भी की गई। इसके बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुए और हाईकोर्ट में अपील दायर कर उनके वकील ने तर्क दिया कि मामले में 22 आरोपी 15 मई, 1997 के फैसले में बरी कर दिए गए हैं। उनके खिलाफ केस कार्रवाई रद्द करनी चाहिए।

मामले में कोर्ट ने यूपी पुलिस के डीजीपी को निर्देशित किया है कि वह रफीक अंसारी के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट की तामील कराएं। अन्यथा अगली तारीख पर अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत करें। इसके तहत मामले को 22 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिए गए हैं। एसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, विधायक रफीक अंसारी गैर जमानती वारंट रिकाल नहीं कर पाए। इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है।

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