Farrukhabad News: हिंदू देवी-देवताओं का अपमान कर वीडियो किया वायरल, मामला दर्ज

फर्रूखाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक देवी देवताओं के चित्रों को जला रहा है और चप्पल भी मार रहा है..

Report :  Dilip Katiyar
Published By :  Deepak Raj
Update: 2021-09-01 09:26 GMT
मोहम्मदाबाद थाना

Farrukhabad News: किसी भी धर्म के लोगों के उनके भावना को ठेस पहुंचाना अब तो इंसान कि मानो फितरत हो गई हो। जैसे कि कुछ महीने पहने फ्रांस के शार्ली एब्दो ने एक विवादास्पद कार्टून बनाया था जिसमें मुस्लिम समुदाय के हजरत मोहम्मद साहब पर आपत्तीजनक कार्टून बनाई थी जिसका परिणाम ये हुआ की वहां बम विस्फोट हुआ जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर भी आई थी।


हिंदु देवी-देवताओं का फोटो जला रहा था युवक

उसके बाद शार्ली एब्दो ने ही हिंदू देवी-देवताओं पर मजाक उड़ाया था जिसमें उसने कार्टून के माध्यम से कहा था कि लाखों देवी-देवताओं के बावजूद भारत में आक्सीजन की कमी कैसे हो गई। जिसको लेकर भारत व भारत के लोगों ने कड़ा ऐतराज जताया था। ठीक इसी प्रकार की घटना फर्रूखाबाद से आ रही है जहां एक युवक ने हिंदू देवी-देवताओं के फोटो को जला रहा है। वायरल वीडियो में ये भी दिख रहा है कि उक्त युवक फोटो पर चप्पल से मार भी रहा है, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 


आरोपी युवक


फर्रूखाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक देवी देवताओं के चित्रों को जला रहा है और चप्पल भी मार रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मानिकपुर गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर जला रहा है तथा दूसरा व्यक्ति वीडियो बना रहा है। वीडियो वायरल होने पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने संज्ञान लिया। उन्होंने बताया भड़काऊ वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची जिससे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने दोनों आरोपिओ को गिरफ्तार कर लिया है।


पुलिस ने जांच कर महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा किया


सीओ मोहम्दाबाद राजवीर ने बताया की इस प्रकरण के संबंध में जांच पड़ताल की गई तो मोहम्मदाबाद कोतवाली के अंतर्गत मानिकपुर गाँव के रहने वाले मोहित शाक्य के पुत्र कृष्ण शाक्य व दूसरा उसी गांव का आलोक शाक्य पुत्र राम लखन द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से वीडियो बनाकर जानबूझकर वायरल किया गया है। इस मामले में पुलिस ने धारा 295 आईपीसी तथा धारा 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया गया है।

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