Kanpur Viral Video: युवक को "न मिला सोने का बंगला और न मिली चांदी की गाड़ी" पर पुलिस ने थमाया 9 हजार का चालान...

कानपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़े जोर शोर से वायरल हो रहा है , जिसमें एक युवक जिसका नाम खालिद अहमद है, जो कल्याणपुर के मसवानपुर में रहता है, एक भोजपुरी एल्बम में काम भी कर चुका है।

Report :  Avanish Kumar
Published By :  Divyanshu Rao
Update:2021-12-07 20:55 IST

कानपुर युवक के वायरल वीडियो की तस्वीर 

Kanpur Viral Video: उत्तर प्रदेश के कानपुर में म्यूजिकल एप का इस्तेमाल करते हुए युवक को बुलेट पर बैठ कर वीडियो बनाना बेहद भारी पड़ गया। क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए कानपुर यातायात विभाग की तरफ से 9000 का चालान युवक के घर भेज दिया गया है। चालान की जानकारी सोशल मीडिया पर होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर युवक का मजाक बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं "न मिला सोने का बंगला और न मिली चांदी की गाड़ी और नहीं मिली हाई फाई लुगाई लेकिन 9 हजार का चालन जरूर मिल गया।" जिसके बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है।आप को बता दें कि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ ट्रैक डॉट कॉम नही करता है।

क्या है मामला 

कानपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़े जोर शोर से वायरल हो रहा है , जिसमें एक युवक जिसका नाम खालिद अहमद है, जो कल्याणपुर के मसवानपुर में रहता है, एक भोजपुरी एल्बम में काम भी कर चुका है। खालिद अहमद ने लगभग 1 सप्ताह पूर्व एक म्यूजिकल एप का इस्तेमाल करते हुए गोविंदा की सुपरहिट मूवी का संगीत पर बुलेट मोटरसाइकिल पर झूमते हुए एक वीडियो बनाया। उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वायरल कर दिया। वह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो गया । इस वीडियो में बिना हेलमेट और तेज रफ्तार से जा रहे खालिद गाने पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल होते होते खालिद अहमद का वीडियो कानपुर यातायात पुलिस विभाग तक पहुंच गया । जिसको देखने के बाद यातायात पुलिस ने बुलेट का नंबर के आधार पर 9 हजार का चालान कर खालिद अहमद के घर भेज दिया है।

इन धाराओं में हुआ चालान 

1. राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर रफ्तार से वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और 1989 के तहत जुर्माना।

2. यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन न करने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 179 (1) के तहत जुर्माना ।

3. हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 194 (D),सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स की धारा 129 और उप्र मोटर व्हीकल रूल्स की धारा 121 के तहत जुर्माना ।

4. वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत जुर्माना।

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