मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामलाः मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Mathura Krishna Janmabhoomi case: हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है।

Update: 2024-08-01 08:53 GMT

Symbolic Image (Pic:Social Media)

Mathura Krishna Janmabhoomi case: मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है।

पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी

बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इन याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाएं मंजूर कर ली। हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थीं, उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी।


 हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं 

वहीं, मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की हाईकोर्ट में दलील पेश की थी। इससे पहले 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं तो वहीं, मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल, 11 के तहत इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए और इन्हें खारिज किए जाने की अपील की थी।

कुल 18 याचिकाओं को लेकर फैसला आया है

हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लिए गुरुवार का दिन बेहद अहम था। आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 18 याचिकाओं को लेकर फैसला आया है। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव और सात अन्य की तरफ से दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थी। उसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीपीसी के ऑर्डर 7, रूल 11 के तहत याचिकाएं दाखिल की थीं।

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