Shri Krishna Janmabhoomi: मथुरा में विवादित स्थल का आज से शुरु होगा सर्वे, 20 जनवरी को कोर्ट में सौपी जाएगी रिपोर्ट
Shri Krishna Janmabhoomi Case: 24 दिसंबर को मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अपने आदेश में विवादित स्थल के सर्वे के लिए समय सीमा भी निर्धारित की।
Shri Krishna Janmabhoomi Case: कृष्णनगरी मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में (Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid Dispute) आज यानी की 2 जनवरी से सर्वे शुरु हो गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid case) मामले की तरह से मथुरा में आज से से सर्वे शुरु हो गया है। 20 जनवरी को नक्शा सहित विवादित स्थल की सर्वे रिपोर्ट मथुरा कोर्ट में सौंप दी जाएगी।
बतां दें कि 24 दिसंबर को मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अपने आदेश में विवादित स्थल के सर्वे के लिए समय सीमा भी निर्धारित की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी तक अदालत के सामने सौंपनी होगी। मथुरा कोर्ट ने इस मामले से भी जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। अदालत ने वादी विष्णु गुप्ता की अपील पर अमीन से भी रिपोर्ट मांगी है।
हिन्दू सेना के दावों पर सुनवाई
मथुरा कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष में उत्साह है। आज की सुनवाई हिन्दू सेना (Hindu Sena) के दावों पर हुई। मथुरा की स्थानीय अदालत ने ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश जारी किया। वादी पक्ष के वकील शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता तथा उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने अपना दावा पेश किया था। अदालत के आज के फैसले से उन्हें ख़ुशी मिली है।
हिंदू पक्ष ने अदालत में पेश किया था इतिहास
इस मामले में सुनवाई के दौरान हिन्दू पक्ष ने इतिहास पेश किया। बताया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान (Sri Krishna Birthplace) की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब (Aurangzeb) ने मंदिर तोड़कर ईदगाह (Shahi Mosque Eidgah) तैयार करवाया था। हिन्दू पक्ष ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास कोर्ट के सामने पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ (Sri Krishna Janmasthan Seva Sangh) बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध करार देते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है।