Supreme Court: मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर SC ने लगाई रोक
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी गई है।
Supreme Court: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 23 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी।
हाईकोर्ट ने दिया था सर्वे कराने का आदेश
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया था. तब हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद परशाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दी थी. कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी थी. कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया था.
हिंदू पक्ष से किसने दायर की थी याचिका
हिंदू पक्ष की ओर से याचिका अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। उन्होने दावा किया कि मस्जिद भगवान श्रीकृष्ण के जन्म स्थान पर बनाई गई। ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है। विष्णु शंकर जैन द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया था कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जोकि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक हैं।