Meerut News: लोकसभा में गूंजा चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं का मुद्दा, सांसद की दंडात्मक कार्रवाई की मांग
Meerut News: सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा मांझा जानलेवा होने के साथ ही साथ जहरीले व नॉन बायोडिग्रेडेबल संगठकों से निर्मित होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत हानिकारक है।
Meerut News: मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने शुक्रवार को लोकसभा के शून्यकाल के दौरान सरकार का ध्यान चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं की ओर खींचा। उन्होंने चाइनीज मांझा अथवा इसी प्रकार के हानिकारक मांझे के भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने तथा इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग की।
सांसद प्रतिनिधि हर्ष गोयल के अनुसार लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले पर बोलते हुए सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मैं चाइनीज मांझे के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह मांझा जानलेवा होने के साथ ही साथ जहरीले व नॉन बायोडिग्रेडेबल संगठकों से निर्मित होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत हानिकारक है। कुछ प्रदेशों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चाइनीज मांझा की बिक्री व उपयोग प्रतिबंधित किया हुआ है। इस प्रतिबंध के बावजूद मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर प्रभावकारी रोक नहीं लग पाई है। दुर्घटना होने पर मांझा प्रयोग करने वाले व्यक्ति को पहचानना एवं पकड़ना मुश्किल होता है तथा मांझा बेचने वाले के विरुद्ध कार्यवाही का कोई सख्त प्रावधान नहीं होने के कारण इस मांझे के विक्रेता कानूनी दायरे से बाहर चले जाते हैं।
चाइनीज मांझे के कारण निरंतर दुर्घटनाएं
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि चाइनीज मांझे के कारण निरंतर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस मांझे की चपेट में आने वाले टू-व्हीलर पर चलने वाले व्यक्तियों की गर्दन कट जाती है तथा यह मांझा विद्युत का सुचालक होने के कारण हाईटेंशन तारों को छूता हुआ राह चलते व्यक्तियों को झुलसा देता है। इन कारणों से प्रत्येक वर्ष अनेक व्यक्ति विशेष कर बच्चे घायल हो रहे हैं तथा अनेकों की मृत्यु हो चुकी है।
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सभापति के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पर्यावरण एवं जीवन के लिए खतरनाक चाइनीज मांझा अथवा इसी प्रकार के हानिकारक मांझे के भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रभावी प्रतिबंध लगाया जाए तथा इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।