मेरठ में रेड लाइट एरिया हटाने की याचिका पर SSP को फटकार

मेरठ में रेडलाइट एरिया के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खण्डपीठ ने एसएसपी के हाजिर न होने पर नाराजगी प्रकट की और मांगी गई जानकारी न देने पर भी फटकार लगाई है।

Update: 2019-04-24 15:55 GMT

प्रयागराज: मेरठ में रेडलाइट एरिया के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खण्डपीठ ने एसएसपी के हाजिर न होने पर नाराजगी प्रकट की और मांगी गई जानकारी न देने पर भी फटकार लगाई है।

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एसपी क्राइम, डीएम मेरठ के अलावा श्रवण कुमार गुप्ता जिलाउद्धार अधिकारी कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने एसएसपी व सीएमओ की तरफ से हलफनामा दाखिल किया। कोर्ट ने एसएसपी व सीएमओ को तलब किया था। जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि एसएसपी मेरठ क्यों नही आये? उनकी जगह पर एसपी क्राइम क्यों आये है?

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इस पर सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता द्वारा माफी मांगी गयी। शहरी क्षेत्र में रेडलाइट एरिया बन्द करने की मांग में अधिवक्ता सुनील चैधरी ने जनहित याचिका दाखिल की है। याची अधिवक्ता के सुरक्षा को लेकर उसकी मांग पर कोर्ट ने जिला प्रशासन को विचार कर निर्णय लेने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

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