Meerut: धारा-144 लागू 31 जुलाई तक, सावधान मास्क ना लगाने वाले सभी लोग
Meerut Latest News: जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने कहा कि जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 आगामी 31 जुलाई की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है लागू रहेगी।
Meerut: जनपद में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा (District Magistrate Deepak Meena) ने आज शाम बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) एवं आगामी माह व दिनों में ईदुज्जुहा, श्रावण शिवरात्रि पर्व (मेला पुरा महादेव) आदि पर्व के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उप्र द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं एवं विभिन्न आयोगों व महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए।
जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों लगेगी धारा 144
जिला प्रशासन (district administration) के प्रवक्ता के अनुसार जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 आगामी 31 जुलाई की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है लागू रहेगी। क्योंकि मेरठ दनपद एक संवेदनशील जनपद है। इस जनपद में छोटी से छोटी घटनाओं को लेकर कई बार सांप्रदायिक रुप से विवाद उत्पन्न भी होते रहे हैं।
जनपद के सभी सार्वजनिक स्थानों व कार्यालयों में मास्क लगाए जाना आवश्यक
प्रवक्ता ने कहा कि धारा 144 के तहत जनपद के सभी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी व निजी कार्यालयों, न्यायालयों व स्कूलों में मास्क लगाया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए एक विशेष अभियान चला कर 12-14 वर्ष एवं 15-17 वर्ष आयु एवं 18 वर्ष से अधिक उम्र के छूटे हुए और बूस्टर डोज के लिए सीनियर सिटीजन का टीकाकरण कराया जाएगा। इसके अलावा जिले के मकान मालिक, जिनके द्वारा अपना मकान एवं दुकान किराये पर दी जाती है। उनके द्वारा किरायेदारों की सूचना संबधित थानों में दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार घरेलू नौकर की सूचना भी आईडी प्रूफ के साथ क्षेत्र के पुलिस थानों में दिया जाना अनिवार्य है। बता दें कि इससे पहले 21 मार्च की सुबह छह बजे से 30 अप्रैल की मध्यरात्रि 12 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई थी।