Meerut News: पार्षद और दोस्त की हत्या मामले में आरोपियों को उम्रकैद, एक लाख का जूर्माना

Meerut News: कोर्ट ने दोष सिद्धि पर सुनवाई के बाद सात आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी ने 09 जुलाई 2017 को एक सैलून में शेविंग करा रहे पार्षद आरिफ और उसके साथी शादाब की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी।

Report :  Sushil Kumar
Update:2024-08-20 19:45 IST

Symbolic Image (Pic: Social Media)

Meerut News: न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-2 मेरठ द्वारा दोष सिद्धि पर अंतिम सुनवाई के बाद सात आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी ने 09 जुलाई 2017 को थाना कोतवाली क्षेत्र के बनीसराय मार्केट के एक सैलून में शेविंग करा रहे इस्माइलनगर निवासी पार्षद आरिफ और उसके साथी शादाब उर्फ भूरा की सैलून में ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। जिला पुलिस प्रवक्ता के अनुसार “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विचाराधीन अभियोग में सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोहरा हत्याकांड में प्रदेश स्तर के चिन्हित माफिया सहित 07 अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

2017 में वारदात को दिया था अंजाम

प्रवक्ता के अनुसार 09 जुलाई 2017 को हुई इस घटना के संबंध में थाना कोतवाली पर वादी आमिर पुत्र निजामुद्दीन निवासी मोहल्ला इस्माईल नगर थाना कोतवाली मेरठ की लिखित तहरीर के आधार पLife imprisonment to the accused in the murder case of councilor and friend, fine of one lakhर मु0अ0सं0 125/2017 धारा 147,148,149,302,120बी भादवि बनाम तारीक, राजू, राशिद, शारिक पुत्रगण शप्पो पहलवान एवं ताविश, शाकिब, कासिफ उर्फ चीता, फईक पुत्र शप्पो निवासी इस्माईल नगर थाना कोतवाली मेरठ के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम मे प्रकाश मे आये अभियुक्त नदीम पुत्र युनुस निवासी सलीमपुर दिल्ली जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। 17 अगस्त 2024 को को माननीय न्यायालय एडीजे-2 द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त नदीम पुत्र युनुस निवासी सलीमपुर दिल्ली दोषमुक्त किया गया। फईक की जिला कारागार में बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है।

कोर्ट ने लगाया एक लाख का जूर्माना

उक्त अभियोग में जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध (नोडल अधिकारी मानटरिंग सैल) निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा माननीय न्यायालय में अभियोग की लगातार सशक्त प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसके फलस्वरुप आज दोहरा हत्याकांड में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-2 मेरठ द्वारा दोष सिद्धि पर प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियुक्त शारिक पुत्र शप्पो पहलवान निवासी मोहल्ला इस्माईल नगर थाना कोतवाली मेरठ प्रदेश स्तर चिन्हित माफिया है।

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