Meerut News: सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

Meerut News: दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पांच आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।‌ इसके साथ ही अदालत ने 12-12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

Report :  Sushil Kumar
Update:2024-12-19 20:53 IST

 Meerut News ( Pic-  Social- Media)

Meerut News: मेरठ में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पांच आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।‌ इसके साथ ही अदालत ने 12-12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।जिला पुलिस प्रवक्ता ने अदालत के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 26 अगस्त 2021 को पीड़ित युवती ने पकंज पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम पहाडपुर थाना मवाना जनपद मेरठ,वसीम पुत्र इलियास निवासी भट्टे वाली मस्जिद के पास अटौरा रोड मौ0 कल्याण सिंह कस्बा व थाना मवाना,सोहेल उर्फ टिर्री पुत्र ताहिर तेली अटौरा बाईपास रोड कस्बा, राहुल पुत्र ब्रजपाल निवासी मुबारिकपुर , मारुफ पुत्र अल्लामेहर निवासी चौधरीपुरा और वसीम पुत्र रियाज उर्फ रियाजुद्दीन निवासी ग्राम खेड़ी मनिहार थाना मवाना जनपद मेरठ के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व वीडियों वायरल करने के सम्बन्ध में थाना मवाना में तहरीर दी थी।

तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 354/376डी/341/506/34 भादवि व 67ए आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में आरोपी वसीम पुत्र इलियास, सोहेल उर्फ टिर्री को 28 अगस्त 2021 को आरोपी मारुफ को 23 जनवरी 2022 को आरोपी राहुल को 18 नवंबर 2021 को तथा वसीम को 13 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्तों पंकज, वसीम पुत्र इलियास, सोहेल उर्फ टिर्री, व राहुल के विरुद्ध 24 नवंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया एवं अभियुक्तों मारुफ पुत्र अल्लामेहर व वसीम पुत्र रियाज उर्फ रियाजुददीन के विरुद्ध 14 फरवरी 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।

इस मुकदमे में पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य एकत्र कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप आज न्यायालय अपर एवं जिला सत्र न्यायधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय मेरठ द्वारा अभियुक्त वसीम,सोहेल उर्फ टिर्री,राहुल,मारुफ, वसीम को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 12-12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया तथा अभियुक्त पकंज को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है ।

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