Meerut News: यहां त्योहारों का जश्न मनाना हुआ मुश्किल, लेनी होगी पहले अनुमति
Meerut News: इससे पहले ही क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले लोगों ने क्रिसमस और नववर्ष को लेकर पार्टी की प्लानिंग शुरू कर दी है।
Meerut News: साल 2023 अब अलविदा कहने को तैयार है। इससे पहले ही क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले लोगों ने क्रिसमस और नववर्ष को लेकर पार्टी की प्लानिंग शुरू कर दी है। क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए मेरठ जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा, जो भी बिना अनुमति के कार्यक्रम करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि नववर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस इवेन्ट, मेले तथा किसी भी प्रकार के रंगा-रंगा कार्यक्रम आदि के आयोजन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी होगा। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट सूर्य कान्त त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2024 समाप्ति के सन्निकट है तथा जनपद के विभिन्न होटलो/बैंकट हॉल में नववर्ष की पूर्व संध्या पर रंगा-रंग कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में समस्त कार्यक्रम आयोजकों/ संचालकों, होटल स्वामियों/ बैंक्वेट हॉल स्वामियों को सूचित किया कि शासनादेश छह जनवरी 2018 के बिन्दु 5 में वर्णित संशोधित धारा-4(क)(1) में प्रावधान किया गया है कि किसी भी मनोरंजन, जिस पर कर उद्ग्रणीय हो, वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नही किया जायेगा।
उन्होंने समस्त संबंधित आयोजकों को निर्देशित किया कि वे किसी भी कार्यक्रम (नव वर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस इवेन्ट, मेले तथा किसी भी प्रकार के रंगा-रंगा कार्यक्रम के आयोजन, पर प्रवेश शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी देय है आदि के आयोजन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट से उक्त आयोजन की अनुमति राज्य कर विभाग (पूर्व मनोरंजन कर विभाग) के माध्यम से प्राप्त किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।