Meerut News: मेरठ में पति की हत्या का दोष सिद्ध होने पर पत्नी को आजीवन कारावास और 10 हजार का जुर्माना
Meerut News: 29 मई 2004 को सविता ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर पति सत्यप्रकाश की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
Meerut News: जिले के थाना देहली गेट पुलिस द्वारा आपरेशन कनविक्शन के तहत अभियुक्ता सविता पत्नी स्व0 सत्यप्रकाश वार्ड बाय निवासी पीएल शर्मा हास्पिटल मेरठ के विरुद्व न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर धारा 302/120बी/34 भादवि के मुकदमे में आजीवन कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
जिला पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार शाम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 29 मई 2004 को अभियुक्ता सविता पत्नी स्व0 सत्यप्रकाश वार्ड बाय निवासी पीएल शर्मा हास्पिटल मेरठ द्वारा अपने अन्य 04 साथियों के साथ मिलकर अपने पति सत्यप्रकाश पुत्र गिरवर सिंह की गला घोंटकर हत्या कर देने के संबध में मृतक के भाई महीप्रकाश की तहरीर पर थाना देहली गेट मु0अ0सं0-230/2004 धारा 302/120बी/34 भादवि बनाम सविता आदि 05 नफर अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कराया था। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगणो के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-170/04 दिनांक 04.08.2004 को न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध/नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सेल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में प्रभारी निरीक्षक देहली गेट विनय कुमार सिंह तथा शासकीय अधिवक्ता मुकेश मित्तल एवं आरक्षी पैरोकार कांस्टेबल विनोद कुमार व कोर्ट मौहिर्रर हे0का0 रविन्द्र के द्वारा न्यायालय में अभियोग की लगातर सशक्त प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया।पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज न्यायालय विशेष न्यायालय/न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय जनपद मेरठ द्वारा विचाराधीन अभियोग में अभियुक्ता सविता उपरोक्त को धारा 302/34 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।