Meerut News: मेरठ पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान, दो अपराधियों को कराई गई सजा, आजीवन कारावास

Meerut News: दूसरा मामला थाना गंगानगर का है, यहां पर पंजीकृत रंगदारी के अभियोग में पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्त कपिल पुत्र सूरजमल निवासी कसेरू बक्सर थाना गंगानगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार कई सालों की कारावास की सजा हुई है।

Report :  Sushil Kumar
Update:2024-04-09 21:25 IST

Meerut News (सोशल मीडिया) 

Meerut News: उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन में दो अलग-अलग मामलो में दोषियों को कोर्ट में सजा कराई है। इसमें अदातल ने एक मुकदमें में आरोपी को 25 हजार रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि एक अन्य आरोपी को अलग अगल धारों में कई वर्षों का सश्रम कारावास सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

मामूरी गांव के संतराम को आजीवन कारावास

मेरठ जिला पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि बीते 24 अगस्त 2016 को थाना दौराला क्षेत्र निवासी राधे (33) पुत्र चरण सिंह की अज्ञात व्यक्ति द्वारा मामूरी गांव में गोली मार कर हत्या के मामले में इसी गांव के ही संतराम को जिला अदालत ने 25,000 रुपये के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ थाना दौराला पर मु0अ0सं0- 298/2016 धारा 302, भादवि पजीकृत कर गिरफ्तार करते हुए मामूरी गांव के निवासी ही परमीश पुत्र संतराम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पुलिस के मुताबिक, मामूरी गांव में गोली हत्याकांड के मामले में 21 नवम्बर 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। इस कार्यवाही के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध 10 गवाह परिक्षित हुए, जिसके बाद न्यायालय एफ टी सी मेरठ द्वारा दोष सिद्ध को आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा स सुनाई।

हिस्ट्रीशटर सूरजमल सश्रम कारावास

पुलिस के मुताबिक, दूसरा मामला थाना गंगानगर का है, यहां पर पंजीकृत रंगदारी के अभियोग में पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्त कपिल पुत्र सूरजमल निवासी कसेरू बक्सर थाना गंगानगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अंतर्गत धारा 386 भादवि में 06 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 8000/- के अर्थदण्ड की सजा, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष की सजा व 2000 रूपये का अर्थदण्ड व धारा 120बी भादवि में 05 वर्ष की सजा सुनाई गई। सूरजमल थाना गंगानगर का हिस्ट्रीशटर भी है।

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