Meerut News: किशोरी का अपहरण करने वाले को पुलिस ने पकड़ा

Meerut News: थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा टीम गठित कर आसपास लगे कैमरों की फुटेज व मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर किशोरी की तलाश की जा रही थी।

Report :  Sushil Kumar
Update:2024-08-21 20:44 IST

Meerut News ( Pic - Newstrack)

Meerut News: नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी को मेरठ की थाना लोहिया नगर पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी के कब्जे से लड़की को सकुशल छुड़ा लिया गया है। आरोपी करीब एक सप्ताह पहले नाबालिग को भगा ले गया था। आरोपी के खिलाफ धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 (2) पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।बता दें कि एक महिला द्वारा अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए थाना लोहिया नगर पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी थी। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर किशोरी को जल्द ढूंढने के आदेश दिए गए थे। थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा टीम गठित कर आसपास लगे कैमरों की फुटेज व मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर किशोरी की तलाश की जा रही थी।

विवेचना के दौरान दौरान रूआब खान पुत्र रिजवान खान निवासी गली नं0 24 डी ब्लाक जाकिर हुसैन कालोनी थाना लोहियानगर मेरठ का नाम प्रकाश में आया। इस बीच मुखबिर की सूचना पर थाना लोहियानगर पुलिस प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाण्डेय की अगुवाई में गठित पुलिस टीम ने आरोपी रुआब खान को को गली नं0 24 डी ब्लाक जाकिर कालोनी थाना लोहियानगर मेरठ से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वहीं किशोरी को भी पुलिस द्वारा सकुशल छुड़ा लिया गया। अपहृता की बरामदगी व तमामी विवेचनात्मक कार्यवाही बयान पीडिता/अपहृता अन्तर्गत धारा 180 बीएनएस, अवलोकन पीडिता/ अपहृता के शैक्षिक प्रमाण पत्र आदि साक्ष्य संकलन में मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 (2) पोक्सो अधिनियम का होना पाया गया जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 (2) पोक्सो अधिनियम की बढोतरी की गयी। 

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