UP News: बीजेपी विधायक राम दुलार की सदस्यता रद्द, विधानसभा की ओर से जारी की गई अधिसूचना
UP News: विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सोनभद्र जिला के 403 दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से विधायक राम दुलार गोंड को एडीजे प्रथम की एमपी/एमएलए कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट सहित कई दूसरे मामलों में दोषी पाया है।
UP News: सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम दुलार गोंड की विधायकी समाप्त कर दी गई है। नाबालिग से रेप करने के मामले में कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके बाद दुद्धी विधानसभा सीट रिक्त हो गई है। चुनाव आयोग इस सीट पर अगले कुछ दिनों में उपचुनाव कराने का आदेश जारी कर सकता है।
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सोनभद्र जिला के 403 दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से विधायक राम दुलार गोंड को एडीजे प्रथम की एमपी/एमएलए कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट सहित कई दूसरे मामलों में दोषी पाया है। जिसके चलते उन्हें 25 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। ऐसे में रामदुलार 15 दिसंबर 2023 से विधानसभा के लिए अयोग्य माने जाएंगे। उक्त तारीख से ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में राम दुलार का स्थान खाली हो गया है।
राम दुलार को मिली है बेहद कठोर सजा
एमपी/एमएलए कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में बीजेपी नेता राम दुलार गोंड को बेहद कठोर सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिए गए बीजेपी विधायक को 20 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 10 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 3 साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा। इसके साथ ही धारा 506 के अपराध में दो साल का कारावास और 5 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एक अन्य मामले में धारा 502 के तहत 5 हजार का जुर्माना लगाया, जिसे न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास में रहना होगा।
हाईकोर्ट में दी है फैसले को चुनौती
राम दुलार गोंड को निचली अदालत ने 15 दिसंबर को सजा सुनाई थी। 19 दिसंबर को उन्होंने हाईकोर्ट में लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। गोंड की ओर से सजा को रद्द करने की अपील की गई है। साथ ही जब तक अपील पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई।
लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन ने गोंड को इस प्रकार की कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी अपील पर कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब में मांगा है। विपक्षियों को भी नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब के साथ कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी 2024 को होगी।
तीन बीजेपी विधायक गंवा चुके अपनी सदस्यता
2022 के विधानसभा चुनाव के बाद रामदुलार गोंड सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के तीसरे विधायक हैं, जिनकी विधायकी कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद चली गई। पहला नाम है खतौली से विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने विक्रम सिंह सैनी का। सैनी को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में अक्टूबर 2022 में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। इसके बाद अयोध्या की गोसाईगंज सीट से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की भी पिछले विधानसभा सत्र में सदस्यता चली गई थी। फर्जी अंक पत्र के एक मामले में कोर्ट द्वारा उन्हें सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी।