दोपहिया वाले खुश हो जाएं: आ गये हल्के हेलमेट, चालान पर अब नहीं चलेगा बहाना
यातायात पुलिस कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं पहनने पर अक्सर टोकना पड़ता है। चालान करने पर लोग तरह-तरह के बहाने या कारण बताते हैं। इसमें से कई ऐसे कारण हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है।
लखनऊ। दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें वजन में भारी हेलमेट सिर पर पहनकर नहीं चलना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने हल्के हेलमेट का निर्माण करने का आदेश जारी किया है। नए हेल्मेट अगले साल से मिलने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोग निर्धारित मानक वाले यानी बीआईएस प्रमाणित हेलमेट नहीं पहनकर चल रहे हैं उनका चालान किया जाना चाहिए। नए नियम मार्च 2021 से लागू होंगे।
चालान पर नहीं चलेगा बहाना
यातायात पुलिस कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं पहनने पर अक्सर टोकना पड़ता है। चालान करने पर लोग तरह-तरह के बहाने या कारण बताते हैं। इसमें से कई ऐसे कारण हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। भारत सरकार के सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से 2018 में दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं पहनने के कारणों को लेकर एक अध्ययन कराया गया।
हेलमेट पहनने से कई तरह की आती थी शिकायतें
इस अध्ययन रिपोर्ट में लोगों ने कई तरह के कारण गिनाए हैं जिसमें सिर पर बड़ा बोझ लगने अर्थात हेलमेट भारी होने की शिकायत प्रमुख है। इसके अलावा हेलमेट पहनने पर सिर में बहुत गर्मी लगने, सिर में खुजली होने का कारण भी आम तौर पर बताया जाता है। इन सभी कारणों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह इस तरह के हेलमेट तैयार कराए जिससे लोगों को कम असुविधा हो।
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सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देशित किया कि देश की जलवायु एवं मौसम के अनुकूल पर्याप्त वेंटीलेशन सुविधा वाले मजबूत व वजन में हल्के हेलमेट डिजाइन किए जाएं जो सुरक्षा के लिए मानकों को पूर्ण करते हैं।
बीएसआई मार्क के हेलमेट का निर्माण और बिक्री की जा सकेगी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर भारत सरकार के सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय ने 26 नवंबर 2020 को इस बारे में नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब केवल बीएसआई मार्क हेलमेट का ही निर्माण और बिक्री की जा सकेगी। अब अगर आपने बीएसआई मार्क का हेलमेट नहीं पहना है तो वह आपकी सुरक्षा के लिए अपर्याप्त है।
साथ ही साथ नजर पड़ जाने पर किसी भी पुलिस वाले द्वारा ₹1000 जुर्माने का कारण भी बन सकता है। आपका पुराना हेलमेट जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा साथ ही साथ ऐसा बीएसआई मार्क के अलावा हेलमेट बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जा सकती है। आपके लिए सुकून बस इतना है कि यह नियम एक मार्च 2021 से लागू होंगे।
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एक साल में 15 हजार दोपहिया वाहन चालकों की मौत
हेलमेट नहीं पहनने की वजह से 2019 में भारत में 30 हजार से अधिक दोपहिया वाहन चालक और लगभग 15 हजार दोपहिया वाहन की सवारी करने वालों की मौत हुई है। भारत सरकार के अनुसार देश में हर साल एक करोड़ 70 लाख नए दोपहिया वाहन की बिक्री होती है।
सड़क परिवहन मंत्रालय-
The Ministry of Road Transport and Highways through S.O. 4252 (E) dated 26th November 2020 has issued the 'Helmet for riders of Two Wheelers Motor Vehicles (Quality Control ) Order, 2020.'Protective Helmets for Two Wheeler Riders have been included under compulsory BIS certification and the publication of the Quality.
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रिपोर्ट-अखिलेश तिवारी
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