नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट को पांच साल की कैद

सीबीआई के लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह के मुताबिक वर्ष 1996 से 2010 के मध्य दिवाकर त्रिपाठी ने अपनी आय से करीब 35 लाख अधिक की सम्पति अर्जित की थी।

Update:2019-04-24 20:49 IST

लखनऊ: सीबीआई की विशेष जज डा. विदूषी सिंह ने आय से अधिक सम्पति के एक मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, लखनऊं के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट को दोषी करार दिया है। विशेष जज ने सुपरिटेंडेंट दिवाकर त्रिपाठी को पांच साल की सजा व एक लाख के जुर्माने से भी दंडित किया है।

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सीबीआई के लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह के मुताबिक वर्ष 1996 से 2010 के मध्य दिवाकर त्रिपाठी ने अपनी आय से करीब 35 लाख अधिक की सम्पति अर्जित की थी। 13 मई, 2011 को इस मामले की एफआईआर सीबीआई के इंसपेक्टर एके शाही ने दर्ज कराई थी। सीबीआई ने इस मामले की विवेचना के बाद दिवाकर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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