Noida : नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड ने खोला उपहारों का पिटारा, अब अविवाहित पुत्रियों को मिलेगा समान अधिकार
Noida : शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण की 2०3वीं बोर्ड बैठक सेक्टर-6 स्थित प्रशासनिक खंड के कार्यालय में ऑनलाइन व ऑफलाइन हुई। 25 प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखे गए।
Noida : नोएडा प्राधिकरण की 2०3वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को सेक्टर-6 स्थित प्रशासनिक खंड के कार्यालय में ऑनलाइन व ऑफलाइन हुई। 25 प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखे गए। बैठक में अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त व चेयरमैन संजीव मित्तल व तीनों प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी, नरेंद्र भूषण व अरुण वीर सिंह व बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
अविवाहित पुत्रियों को मिलेगा समान अधिकार
परिवार की परिभाषा में आविवाहित पुत्रियों को भी शामिल किया गया है। इस बदलाव के बाद 4०० से 5०० किसानों को लाभ मिलेगा। आबादी नियमावली 2०11 में पात्रता की शर्तो में राजस्व ग्राम का मूल निवासी होने की शर्त को विस्तारित कर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र किया गया।
कृषक श्रेणी की आवासीय भूखंड योजना 2०11 के आवंटियों का आवंटित धनराशि 3० दिन की बजाए 9० दिन में जमा करा सकेंगे। इसके लिए उन्हे टाइम एक्सटेंशन के लिए अतरिक्त रकम नहीं देनी होगी। साथ ही भूखंड की पूर्व राशि जमा कराने के लिए 6० दिन के स्थान पर 9० दिन का समय बिना ब्याज के देना होगा।
विभिन्न श्रेणी की परिसंपत्तियों में कम किया गया हस्तांतरण शुल्क
आवासीय ग्रुप हाउसिंग भूखंड व भवन के टीएम (हस्तांतरण) के लिए वर्तमान दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया। वहीं श्रमिक कुंज 12 हजार , ईडब्ल्यूएस व एलआईजी भवनों में वर्तमान दर का 1 प्रतिशत व श्ोष श्रेणी के भवनों के हस्तांतरण वर्तमान दर का 2.5 प्रतिशत लिया जाएगा।
इससे पहले आवासीय भवनों की हस्तांतरण शुल्क की गणना काफी जटिल होती थी। जैसे 199० तक के आवंटन शुल्क का 5० प्रतिशत 1991 से 2००० तक भवनों में 2० प्रतिशत 2००2 से 2०1० तक 1० प्रतिशत व 2०11 के बाद भवनों में कुल आवंटन का 5 प्रतिशत होता था। श्रमिक कुंज के हस्तांतरण शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
वहीं संस्थागत क्रियाशील भूखंडों के हस्तांतरण शुल्क को 1० प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यही नहीं वाणिज्यिक निर्मित दकानो, क्योसक का हस्तांतरण शुल्क वर्तमान दर का 2.5 प्रतिशत अन्य वाणिज्यिक भूखंडों का (स्पोर्टस सिटी को छोड़कर) को छोड़कर हस्तांतरण शुल्क 5 प्रतिशत किया गया।
साथ ही बड़ा निर्णय लेते हुए प्राधिकरण ने औद्योगिक व संस्थगत विभाग के अक्रियाशील भूखंडों के हस्तांतरण की व्यवस्था को समा' कर दिया गया है।
2०16-17 तक ड्रा के जरिए आवायीस आवंटित बिल्डअप भवनों के ओटीएस स्कीम
वित्तीय वर्ष 2०16-17 तक आवासीय भवनों की योजनाओं के तहत विभिन्न श्रेणी के आवंटित भवनों के लिए बकाया या डिफाल्टर घोषित हो चुके आवंटी ओटीएस स्कीम के जरिए बकाया रकम जमा कर सकते है। ओटीएस योजना दो अक्टूबर एक दिसंबर तक लायी जाएगी। योजना के तहत कितना ब्याज माफ किया जाए इसका गणना पैनल करेगा।
वहीं, इस अवधि में लीज डीड कराने पर लीज डीड विलंब शुल्क में 1०० प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं कोविड-19 के समय अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए छह माह का समय निशुल्क दिए जाने का प्रावधान किया गया था। शासन ने स्पष्ट किया कि यह निशुल्क टाइम एक्सटेंशन सभी परिसंपत्तियों पर लागू होगी।
चिल्ला एलिवेटेड पर शुरू होगा निर्माण कार्य
चिल्ला एलिवेटड का निर्माण उप्र राज्य सेतु निगम कर रही है। जिसमे आने वाल खर्चे का वहन नोएडा प्राधिकरण व उप्र सरकार की ओर से 5०-5० प्रतिशत करना है। प्राधिकरण योजना पर करीब 74 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। शासन स्तर से धनराशि नहीं आने से एलिनेटेड का निर्माण कार्य रुक गया था। इसके लिए बोर्ड ने पीडब्ल्यूडी से धनराशि लेने के लिए प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए है।
प्रदूषण से बचाव के लिए लगाया जाएगा टावर
सर्दियों के बढ़ने के साथ ही शहर में वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगता है। इसको कंट्रोल करने के लिए प्राधिकरण सेक्टर-16ए के निकट डीएनडी पर पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर एक एयर पलूशन कंट्रोल टावर स्थापित करेगा। यह कार्य बीएचईएल करेगा। बोर्ड ने इसकी सहमति दी है।
एकमुश्त राशि जमा करने वालो को दी जाएगी वरीयता
औद्योगिक व संस्थागत विभाग में भूखंड आवंटन की धनराशि एकमुश्त जमा करने वाले आवेदकों को वरीयता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं, आवास भवन विभाग के किराया क्रय अभिधृत अनुबंध (एचपीटीए) के आधार पर कब्जा प्रा' किए ऐसे आवंटी जिनके द्बारा किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है।
ऐसे डिफाल्टर आवंटियों को लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर उनके द्बारा जमा की गई संपूर्ण राशि को प्राधिकरण जब्त कर लेगा।
पीडब्ल्यूडी के प्रहरी सॉफ्टवेयर को किया जाए लागू
पीडब्ल्यूडी विभाग द्बारा अपनाए गए प्रहरी सॉफ्टवेयर को प्राधिकरण में 2 माह में लागू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निविदा निस्तारण के लिए पीडब्ल्यूडी की प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके तहत निविदाकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर मूल्यांकन का समय 5 दिन किया जाएगा।
परफारमेंस गारंटी में दी जाएगी छूट
भारत सरकार के व्यय विभाग से जारी शासनादेश 13 जुलाई 2०21 व वित्त विभाग के शासनादेश 12 नवंबर 2०2० के क्रम में निविदाकारों से ईएमडी 2 प्रतिशत ली जाएगी जो कि परफार्मेंस सिक्योरिटी में निहित होगी।
इसी प्रकार परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत ली जाएगी। असामान्य न्यून बिड की दशा में कोई भी अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी नहीं ली जाएगी। यह आदेश सिर्फ 31 दिसंबर 2०21 तक गठित अनुबंध पर ही लागू होंगे।