Noida News: पहले किया शर्तों का उल्लंघन अब किया जा रहा नियमित

प्राधिकरण के सीसी की शर्तों से अनुसार नहीं किया गया सेक्टर-18 के चार बेसमेंट का प्रयोग।

Report :  Deepankar Jain
Published By :  Raghvendra Prasad Mishra
Update:2021-09-18 19:04 IST

अधिभोग प्रमाण पत्र के शर्तों का उल्लंघन कर बेसमेंट को व्यवसायिक प्रयोग में लाया गया (फोटो-न्यूजट्रैक)

Noida News: सेक्टर-18 के सौंदर्यीकरण के बाद यहा चार ब्लाकों के बेसमेंट को व्यवसायिक प्रयोग के लिए नियमित किया जा रहा है। इसका एक प्रस्ताव तैयार कर आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाएगा। नियमित (niyamit) करने के लिए आवंटियों को तीन मुख्य शर्तों का पालन करना होगा। इस प्रक्रिया से प्राधिकरण (pradhikaran) को 4 लाख प्रतिवर्ग मीटर की दर से करीब 15 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा।

प्राधिकरण (pradhikaran) से मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर-18 के पी-1 से पी-6 तक की कंट्रोल ड्राइंग 1988 में अनुमोदित की गई। 1989 से 1990 में इसे बेचा गया। भवन संख्या पी-1, पी-4, पी-5 व पी-6 में बेसमेंट व भूतल का प्रयोग स्टोरेज, मल्टीपर्पज हॉल व पार्किंग के लिए किया जाना था। लेकिन यहां इसका प्रयोग आफिस व वाणिज्यिक गतिविधियों में किया जाने लगा। यहाँ अधिभोग प्रमाण पत्र के नियमों का उल्लंघन किया गया। वहीं पी-2 व पी-3 में बेसमेंट का प्रयोग अधिभोग प्रमाण पत्र (adhibhog praman patra) के अनुसार वाणिज्यिक ही रहा।


प्राधिकरण ने मत दिया कि सेक्टर-18 के सौंदर्यीकरण कराये जाने के फलस्वरूप पी-1 से पी-6 के चारों ओर प्राधिकरण द्बारा स्टेप्स व चबूतरे का निर्माण कर दिया गया है। जिससे पार्किंग के लिए बनाए गए रैंप समाप्त हो गए। ऐसे में वाहनों को बेसमेंट तक ले जाना संभव नहीं है। यही नहीं, सेक्टर में सार्वजनिक पार्किंग का काम पूरा किया जा चुका है। ऐसे में पी-2 व पी-3 की तरह ही यहाँ भी वाणिज्यिक गतिविधियां को नियमित किया जाए। इसको देखते हुए पी-1, 4,5,6 के बेसमेंट का प्रयोग वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए नियमित किया जा रहा है।

इन शर्तों का करना होगा पालन

-बेसमेंट व भूतल पर किए गए कवर्ड क्षेत्रफल के सापेक्ष वर्तमान में अनुमन्य एफएआर 4.0के अनुसार आवश्यक भूमि का मूल्य वाणिज्यिक दर के अनुसार जमा कराना होगा।

-उक्त धनराशि का 25 प्रतिशत 30 दिन के अंदर व शेष धनराशि 3 छमाही किस्तों में ब्याज सहित जमा करनी होगी।

-किस्ते जमा नहीं होने पर चारों भूखंडों में निर्मित बेसमेंट व भूतलों को अधिभोग प्रमाण पत्र के अनुसार करना होगा। अन्यथा प्राधिकरण इसे सील कर देगा।

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