Supertech Emerald Tower Noida: 30 नवंबर तक ध्वस्त होने हैं सुपरटेक एमराल्ड टावर, प्राधिकरण ने एक दिन पहले SC में दाखिल किया जवाब
Supertech Emerald Tower Noida: 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 30 नवंबर तक दोनो टावर (सियान और एपेक्स) को ध्वस्त किया जाए। टावर प्राधिकरण की निगरानी में सुपरटेक को ध्वस्त करने थे।
Supertech Emerald Tower : सुपरटेक एमराल्ड (Supertech Emerald) के दोनों टावरों को ध्वस्त करने की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश की अवधि के 1 दिन पहले ही नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। जवाब में बताया कि 31 अगस्त 2021 के आदेशानुसार प्राधिकरण ने अब तक दोनों टावर सियान और अपैक्स (cyan and apex) को ध्वस्त करने के लिए कितनी बार बैठक की, किन-किन को नोटिस जारी किए गए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इस मामले में सीजीएम कोर्ट में अभियोजन दर्ज करने की याचिका भी दायर की गई। आदि कई अहम बिंदुओं पर जवाब तैयार कर कोर्ट में दाखिल किया गया। इस मामले में 30 नवंबर को सुनवाई होनी है। यह भी बताया गया कि सुपरटेक की ओर से अभी तक कोई भी जवाब कोर्ट में दिया नहीं गया है।
दरअसल, 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 30 नवंबर तक दोनो टावर (सियान और एपेक्स) को ध्वस्त किया जाए। टावर प्राधिकरण की निगरानी में सुपरटेक को ध्वस्त करने थे। सीबीआरआई इसमें सलाहकार के रुप में थी। 88 दिन में भी सुपरटेक एक भी कंपनी का चयन नहीं कर सकी और न ही प्राधिकरण में कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण कर सकी। इसको लेकर प्राधिकरण ने कई बार सुपरटेक के साथ बैठक की और नोटिस जारी कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा।
दरअसल, सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे। 32 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था। जब एमराल्ड कोर्ट हाउजिंग सोसायटी के बाशिंदों की याचिका पर टावर ढहाने का आदेश 2014 में आया, तब 633 लोगों ने इसमें फ्लैट बुक कराए थे। जिनमें से 248 रिफंड ले चुके हैं, 133 दूसरे प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट हो गए, लेकिन 252 ने अब भी निवेश कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को दोनों टावरों को गिराने के निर्देश दिए। इसके लिए सुपरटेक को 9० दिनों का समय दिया गया।
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