Bijnor: NIA ऑफिसर तंजील हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी सहित 2 को फांसी की सजा

बिजनौर जिले के स्योहारा थाना क्षेत्र के सहसपुर गांव के रहने वाले एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की 2 अप्रैल 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।;

Update:2022-05-21 17:24 IST
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NIA Officer Tanzil Ahmed Murder Case : एनआईए ऑफिसर तंजील अहमद हत्याकांड (NIA Officer Tanzil Ahmed Murder Case) मामले में शनिवार को बिजनौर एडीजी- 5 कोर्ट ने घटना के मुख्य आरोपी मुनीर और रेयान को फांसी की सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट ने कल इस मामले में तंजीम, जैनी और रिजवान को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। मुनीर और रेयान को कड़ी सुरक्षा के बीच में जेल वैन से जिला कोर्ट लाया गया था।

बता दें कि, बिजनौर जिले के स्योहारा थाना क्षेत्र के सहसपुर गांव के रहने वाले एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की 2 अप्रैल 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लंबी चली सुनवाई के बाद आज 21 मई को बिजनौर की एडीजी- 5 कोर्ट के जज विजय कुमार तालियान ने सजा सुनाई। जिसमें मुख्य आरोपी मुनीर और सके साथी रेयान को फांसी की सजा सुनाई गई।

6 साल चली सुनवाई के बाद मिली फांसी 

तंजील हत्याकांड में सरकारी वकील आनंद जंघाला ने बताया कि, जज ने दोनों को आरोपी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। इन दोनों ने 2 अप्रैल 2016 को शादी समारोह से लौट रहे एनआईए अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोली मारकर हत्या कर दी थी। छह साल से भी अधिक चले इस लंबे मामले में कोर्ट ने आखिरकार दोनों को फांसी की सजा सुनाई।

जानें क्या है मामला? 

बता दें कि, यह मामला 2 अप्रैल 2016 की रात की है। जबएनआईए अफसर तंजील अहमद अपने पैतृक गांव से एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। तभी सहसपुर गांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर मुनीर ने अपने साथी रैयान के साथ मिलकर तंजीम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। छह साल और एक महीने चली इस कार्रवाई में मुनीर और रेयान को मुख्य आरोपी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं, कल इस मामले में जेनी, तंजीम और रिजवान को अदालत ने दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया था।

मुनीर पर कुल 33 केस दर्ज हैं 

जानकारी के अनुसार, मुनीर कुख्यात अपराधी है। इसने उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। मुनीर अंतरराज्यीय गैंग का लीडर भी रहा है। मुनीर के खिलाफ बिजनौर जिला सहित विभिन्न राज्यों के अलग-अलग थानों में कुल 33 केस दर्ज हैं।

क्या कहा एसपी ने? 

बरहाल, इस मामले में एसपी डॉ. धर्मवीर सिंह ने बताया कि, 'आज एडीजी कोर्ट ने मुनीर और रेयान को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले की गंभीरता के मद्देनजर अदालत परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 

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