गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
गोरखपुर में रविवार से रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह व्यवस्था 18 अप्रैल तक लागू रहेगी।
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर मंडल में कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के हालात पर जिलाधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिया कि कोरोना के खतरों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का निर्णय लें।
बैठक खत्म होने के चंद घंटे बाद ही जिलाधिकारी के.विजयेंद्र पांडियन ने रात्रि कालीन कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी कर दिया। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक 11 अप्रैल को रात्रि 9 बजे से नई व्यवस्था लागू होगी। आदेश के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। यह व्यवस्था 18 अप्रैल तक लागू रहेगी।
नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश
इसके पहले मुख्यमंत्री योगों आदित्यनाथ ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि बिना मास्क के बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करें। कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएं। मुंबई, सूरत आदि शहरों से आने वाले लोगों की जांच सुनिश्चित करें।
सीएम ने कहा कि जहां भी कंनटेनमेंट जोन बने वहां सभी व्यक्तियों की कोरोना जांच करें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले कम से कम 25 लोगों की जांच अवश्य करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के बाहर कोविड हेल्प डेस्क बनाकर नियमित जांच करें।
मांगलिक कार्यों के लिए रात 9 बजे तक की अनुमति
जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि अप्रैल और मई में बड़ी संख्या में वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। जिसपर सीएम ने कहा कि 9 बजे तक मांगलिक कार्यों के लिए अनुमति प्रदान करें। हॉल में 100 और सार्वजनिक स्थानों पर 200 से अधिक लोग वैवाहिक समारोह में शामिल नहीं होने चाहिए।
पंचायत चुनाव को लेकर विशेष सतर्कता
मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया। पंचायत चुनाव में शामिल लोग मास्क का प्रयोग करें, इसे सुनिश्चित कराएं। चुनाव में भीड़ पर भी प्रभावी अंकुश का इंतजाम करें।