लखनऊ: उत्तर प्रदेश में तीन चरणों में होने वाले निकाय चुनाव के लिए मतदान के वास्तविक दिन के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सभी दुकानें और वाणिज्यिक अधिष्ठान भी बंद रहेंगे। यह अवकाश उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-3 की उप धारा-3 के अधीन होंगे।
अपर मुख्य सचिव (श्रम) राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में मतदान (जनपद कैशांबी की नगर पालिका परिषद भरवारी को छोड़कर) 3 चरणों में निर्धारित हैं।
अधिनियम की धारा-8 के उपबंधों के प्रवर्तन से इस शर्त के अधीन रहते हुए, लोकहित में यह छूट प्रदान की गई है कि यदि मतदान का वास्तविक दिन उस जनपद/क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाए जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
तिवारी ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 के मतदान प्रथम चरण 22 नवंबर को जनपद शामली, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, बदायूं, हाथरस, कासगंज, आगरा, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, अमेठी, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर एवं सोनभद्र में होंगे। इसी क्रम में द्वितीय चरण 26 नवंबर को जनपद मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, अमरोहा, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, फरु खाबाद, इटावा, ललितपुर, बांदा, इलाहाबाद, लखनऊ, सुलतानपुर, अम्बेडकर नगर, संतकबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, देवरिया, बलिया, वाराणसी तथा भदोही में मतदान होंगे। उन्होंने बताया कि तृतीय चरण 29 नवंबर को जनपद सहारनपुर, बागपत, बुलंद शहर, मुरादाबाद, सम्भल, बरेली, एटा, फिरोजाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, महोबा, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुरखीरी, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महराजगंज, कुशीनगर, मऊ, चंदौली, जौनपुर एवं मिर्जापुर में मतदान होंगे।
उन्होंने प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कारखानों, व्यापारिक अधिष्ठानों आदि में कार्यरत समस्त कार्मिकों को मतदान का उपर्युक्त अवसर प्रदान करते हुए इन मतदान दिवसों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए।
--आईएएनएस