Noida: फार्म हाउस संचालकों की आपत्तियों पर प्राधिकरण का जवाब, एक भी आपत्ति में नहीं लगाई बैनामा कापी

Noida: फार्म हाउस संचालाकों की आपत्तियों का जवाब प्राधिकरण ने दिया है। प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि इनमे से एक भी आपत्ति में फार्म हाउस संचालकों ने बेनामा कांपी नहीं लगाई।

Report :  Sarita Jain
Update:2022-07-29 21:23 IST

Noida: फार्म हाउस संचालाकों की आपत्तियों का प्राधिकरण ने दिया जवाब

Noida: फार्म हाउस संचालाकों की आपत्तियों का जवाब प्राधिकरण ने दिया है। करीब 400 के आसपास आपत्ति प्राधिकरण में ईमेल और पोस्ट के माध्यम से मिली। प्राधिकरण अधिकारी (authority officer) ने बताया कि इनमे से एक भी आपत्ति में फार्म हाउस संचालकों ने बेनामा कांपी नहीं लगाई। जिससे ये तय नहीं हो रहा कि फार्म हाउस किस गांव के है और इनका मालिक कौन है। ऐसे करीब 100 से ज्यादा प्रत्यावेदनों का जवाब प्राधिकरण ने दिया है।

  • आपत्ति- फार्म हाउस संचालकों ने नोएडा प्राधिकरण में आपत्ति दर्ज कराई थी जिस गांव नगला नंगली खादर में फार्म हाउस बने है वह गांव नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आता है।
  • जवाब- नोएडा मास्टर प्लान 2031 में ग्राम नगला नगली का यमुना नदी से बांध के बीच का क्षेत्र रिवर फ्रंट डेवलेपेंट जोन के अंतर्गत है। इस प्रकार नगला नगली प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है।
  • आपत्ति- फार्म हाउस संचालकों ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण ने 8 जून 2022 को जारी किया गया सार्वजनिक नोटिस अवैध है। और सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।
  • जवाब- प्राधिकरण डूब क्षेत्र और बांध रोड पर जगह जगह नोटिस बोर्ड लगे हुए है। जिसमे स्पष्ट रूप से है कि यहां किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता है।
  • आपत्ति- फार्म हाउस संचालाको ने प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र और फ्लड जोन की परिभाषा के संबंध में आपत्ति लगाई।
  • जवाब- प्राधिकरण ने बताया कि सिचाईं विभाग के तहत जहां नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित है ऐसे स्थानों पर दो तटबंध के बीच का क्षेत्र और जहां नदी के दोनों ओर तटबंध निर्मित नहीं है ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्र में 1:50 बाढ आर्वत और ग्रामीण क्षेत्र में 1:25 बाढ़ आवर्त का डूब क्षेत्र होगा। यही वजह है कि नोएडा की 5000 हेक्टेयर जमीन को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाना है। जिसे मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। यहां केवल एक प्रतिशत स्थान पर ही अस्थाई निर्माण कराया जा सकता है।
  • आपत्ति- फार्म हाउसों के नक्शों को जिला पंचायत ने पास किया है।
  • जवाब- फार्म हाउस डेवलपर की ओर से गलत तरीके से जिला पंचायत से नक्शे पास कराए गए जिसे बाद में निरस्त भी कर दिया गया है।

एक सप्ताह में हटाएं अवैध निर्माण

प्राधिकरण ने ये भी स्पष्ट किया कि प्रत्यावेदन के जवाब के साथ एक सप्ताह में सभी अवैध फार्म हाउसों को खुद ध्वस्त कर लिया जाए। अन्यथा प्राधिकरण उन्हें तोड़ेगी और खर्चा भी वसूल करेगी।

124 फार्म हाउस किए जा चुके ध्वस्त

यमुना के डूब क्षेत्र में अब तक 124 फार्म हाउस तोड़े जा चुके है। इसमें से तीन क्लब थे। जिसके बाद हरित किसान कल्याण समिति की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने फार्म हाउस संचालकों को नोएडा प्राधिकरण में आपत्ति जमा करने और नोएडा प्राधिकरण को उनका निस्तारण करने के लिए कहां था।

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