नोएडा के स्कूल पर 5 लाख का जुर्माना, 24 घंटे के अंदर बढ़ी फीस वापसी के निर्देश
शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष व जिलाधिकारी सिंह ने बताया कि एपीजे स्कूल ने बीच सत्र में फीस बढ़ा दी थी, जो नियमों के विरुद्ध है। इस बात को लेकर स्कूल को आदेश दिया गया था कि अभिभावकों से ज्यादा ली गई फीस उन्हें वापस की जाए।
नोएडा: निजी स्कूलों के खिलाफ मनमाने तरीके से फीस वृद्धि करने के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए जनपदीय स्कूल शुल्क नियामक समिति ने अपने पिछले आदेश का पालन नहीं करने पर यहां के एक पब्लिक स्कूल पर पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया है और स्कूल को 24 घंटे के अंदर बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी बी एन सिंह ने शनिवार को सेक्टर-27 स्थित अपने कैंप कार्यालय पर जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक बुलाई जिसमें स्कूलों के प्रतिनिधि तथा अभिभावक संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष व जिलाधिकारी सिंह ने बताया कि एपीजे स्कूल ने बीच सत्र में फीस बढ़ा दी थी, जो नियमों के विरुद्ध है। इस बात को लेकर स्कूल को आदेश दिया गया था कि अभिभावकों से ज्यादा ली गई फीस उन्हें वापस की जाए।
जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्रा को आदेश दिया है कि वह स्कूल के प्रबंधन व प्राचार्य के खिलाफ संबंधित धारा के तहत कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि अगर एपीजे स्कूल प्रबंधन बढ़ी हुई फीस को वापस नहीं करता है तो उचित माध्यम से उनके स्कूल की मान्यता खत्म करने की सिफारिश करते हुए केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड को पत्र लिखा जाएगा। डीएम सिंह ने बताया कि स्कूलों द्वारा मनमाने रूप से फीस वृद्धि करने को रोकने के लिए वर्ष 2018 में शुल्क नियामक समिति बनाई गई थी।
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(भाषा)