रेलवे का नया प्लान: अब इतने यात्रियों को ही मिलेगी ट्रेन में सफर की अनुमति

जरनल कोचों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए रेलवे ने नया प्लान बनाया है। इसके तहत 1 जून से संचालित होने वाली ट्रेनों में भीड़भाड़ न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है।

Update: 2020-05-24 16:37 GMT

झाँसी। एक जून से चलने वाली ट्रेनों में एसी के साथ जनरल बोगियां भी लगाई जाएंगी। सभी क्लास में रिजर्वेशन टिकट लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे में जनरल कोच में भी यात्रा से पहले यात्रियों को रिजर्वेशन कराना होगा। टिकट के बाद ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा और सफर कर सकेंगे।

1 जून से संचालित होने वाली ट्रेनों में भीड़भाड़ को रोकने का ये प्लान

जरनल कोचों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए रेलवे ने नया प्लान बनाया है। इसके तहत 1 जून से संचालित होने वाली ट्रेनों में भीड़भाड़ न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। रेलवे बोर्ड ने संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया कहा कि 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में एसी फर्स्ट से लेकर जनरल बोगियां भी होंगी। सभी क्लास के यात्रियों को ऑनलाइन रिजर्वेशन करना पड़ेगा। इसके लिए स्टेशन का मैनुअल बुकिंग काउंटर नहीं खोला जाएगा।

आरएसी व वेटिंग कंफर्म नहीं होने पर टिकट हो जाएगा निरस्त

बताया गया कि सभी क्लास की टिकट ऑनलाइन लेनी होगी। मेल, एक्सप्रेस के वास्तविक किराया के अलावा यात्रियों को आईआरसीटीसी का चार्ज और जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। आरएसी वेटिंग का टिकट जारी किया जाएगा। चार्ट तैयार होने पर आरएसी व वेटिंग का टिकट कंफर्म नहीं होने पर टिकट खुद निरस्त हो जाएगा।

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54 यात्रियों को ट्रेन में सवार होने की अनुमति

जनरल बोगी में 54 यात्रियों को सवार होने की अनुमति मिलेगी। यात्रियों को सीट नंबर आवंटित किए जाएंगे। सीट खाली होने पर कम दूरी के यात्रियों को बर्थ आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक ट्रेन में 900 से 1200 के बीच यात्री सवार होंगे। ट्रेन चलने के 90 मिनट पहले कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफार्म पर आने दिया जाएगा।

ट्रेन में यात्रा के ये रहेंगे नियम

-केवल जिनके पास टिकट है, वो ही प्लेटफार्म पर जा पाएंगे।

-यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

-ट्रेन चलने के कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा।

-यात्रियों द्वारा स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग को पालन अनिवार्य होगा।

-दिव्यांगों की 4 श्रेणियों व 11 प्रकार के रोगियों को ही रियायत दी जाएगी।

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-मोबाइल में आरोग्य सेतू एप को डाउनलोड करना अनिवार्य है।

-यात्रा समाप्त होने के बाद यात्री को उस राज्य के द्वारा लागू स्वास्थ्य नियमों का पालन करना होगा।

-ट्रेन में कंबल, बेडशीट आदि उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

-पानी भी साथ लेकर यात्रियों को चलना होगा।

-टिकट निरस्त पर धनवापसी के नियम पूर्व की तरह रहेंगे।

इनका कहना है

जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद मंडल स्तर पर ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलवे बोर्ड से मिले नियमों के तहत ही ट्रेनों का संचालन होगा। पूरी तय गाईडलाइन के तहत ही यात्री यात्रा कर सकेंगे।

रिपोर्टर -बी.के. कुशवाहा

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