Bulandshahr News: नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की सजा, फूट फूट कर रोए परिजन

Bulandshahr News: अपर सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो अधिनियम की न्यायाधीश डॉ पल्लवी अग्रवाल दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

Report :  Sandeep Tayal
Published By :  Raghvendra Prasad Mishra
Update:2021-10-19 21:57 IST

जिला एंव सत्र न्यायालय की तस्वीर (फोटो-न्यूजट्रैक)

Bulandshahr News: अपर सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो अधिनियम (Special POCSO Act) की न्यायाधीश डॉ पल्लवी अग्रवाल ने आज जैसे ही नाबालिग छात्रा से खेत मे रेप करने के दोषी विक्रम को दुष्कर्म का दोषी करार दिया तो विक्रम के परिजन फूट-फूटकर न्यायालय के बाहर रोने लगे। इस अपराध के लिए न्यायाधीश ने महज तीन साल में दोषी युवक को 10 साल का सश्रम कारावास (nabalig se rape doshi ko 10 saal ki saja) व 20 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है। हालांकि विक्रम के परिजन न्यायालय के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का दावा कर रहे हैं फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

नशीला पानी पिला खेत मे किया रेप

अपर सत्र न्यायालय बुलंदशहर की विशेष पॉक्सो अधिनियम (Special POCSO Act) के विशेष अभियोजन अधिकारी भारत शर्मा (Prosecution Officer Bharat Sharma) ने बताया कि 12 सितंबर 2018 को अनूपशहर कोतवाली में पीड़िता ने युवक के खिलाफ धारा 376 व 3/4 पोस्को अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें अनूपशहर के इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली नाबालिग पीड़ित छात्रा ने कहा था कि विक्रम पुत्र प्रेम सिंह निवासी वीरपुर ने उसे बुलाया और पीने के लिए पानी दिया, पानी पीने के बाद बेहोश हो गई, बेहोशी की हालत में आरोपी युवक ने छात्रा को दरिंदगी का शिकार बना डाला और जब होश आया तो फिर छात्रा के साथ दुराचार किया।

बाद में पीड़िता ने मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाना अनूपशहर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता नाबालिग थी, जिसके चलते पॉक्सो अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई।

अभियोजन अधिकारी भारत शर्मा (Prosecution Officer Bharat Sharma) ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने मामले में न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज एडीजे विशेष पोस्को अधिनियम की न्यायाधीश डॉ पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी विक्रम पुत्र प्रेम सिंह निवासी वीरपुर को छात्रा से रेप का दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास व ₹20000 अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है।

पीड़िता को दरिंदे ने दी थी धमकी

अभियोजन अधिकारी भारत शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने अपने कथन में कहा कि आरोपी युवक ने छात्रा के साथ पहले दरिंदगी की और किसी को बताने पर उसके भाई व परिजनों को मारने की भी धमकी दी गई।

पीड़िता के परिजन बोले.. आज मिला न्याय

पीड़ित छात्रा व उसके परिजनों ने विक्रम को सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय के प्रति आभार जताया है। पीड़ित छात्रा के परिजनों की मानें तो उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि उन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि परिजन दरिंदे को महज 3 साल में सजा सुनाए जाने पर यह संतोष जता रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सजा मुकर्रर हो सकती है।

कोरोना नहीं आता तो पहले मुकर्रर हो सकती थी सजा

अभियोजन अधिकारी भारत शर्मा (Prosecution Officer Bharat Sharma) ने बताया कि कोरोना के कारण फैसला 3 साल में आ सका यदि कोरोना नहीं होता तो दरिंदे को न्यायालय द्वारा और भी कम समय में सजा मुकर्रर हो सकती थी कोरोना के चलते ही 3 साल लग सके।

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