LDA Pet Rules : पालतू कुत्तों के हमलों से को लेकर सतर्कता बढ़ी, कई जगह लिफ्ट में कुत्तों की एंट्री पर लगी रोक
अपार्टमेंट और फ्लैट्स के लिए यूज किए जाने वाले एलिवेटर्स, लिफ्ट में कई सोसायटी ने कुत्तों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी है। गाजियाबाद और नोएडा में ये फैसला लिया गया है।
LDA Pet Rules For Housing Society : कई सोसायटी ने अपार्टमेंट और फ्लैट्स के लिए यूज किए जाने वाले एलिवेटर्स, लिफ्ट में कुत्तों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी है। यह कदम पिटबुल डॉग के लोगों पर बढ़ रहे जानलेवा हमलों के बाद उठाया गया है। गाजियाबाद में हाउसिंग सोसायटीज द्वारा ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। नियम लागू होने से अपार्टमेंट्स और हाई प्रोफाइल फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के लिए दिक्कत बढ़ गई है। हाउसिंग सोसायटी में अब कुत्तों के बिना पट्टे के घूमने या भौंकने पर भी रोक लगाई जा रही है। लखनऊ में एलडीए द्वारा भी ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने की खबरें आई थीं जिनका एलडीए उपाध्यक्ष पवन गंगवार ने कल शाम खंडन कर दिया। लेकिन लोगों में कुत्तों के हमलों को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है।
गाजियाबाद में चार्म्स कैसल सोसायटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते के बच्चे को काटने की घटना के बाद दहशत फैल गई। हाई एंड पैराडाइज और गौर कास्केड सोसायटी के रेजिडेंट्स ने लिफ्ट में कुत्ते को लाने-ले जाने पर रोक लगा दी है। इसके लिए उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया है। कुत्ते को टहलाने के लिए भी सोसायटी ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के सुरक्षा प्रमुख ने हाई एंड पैराडाइज सोसायटी में कुत्तों को लिफ्ट में लाने-जाने पर प्रतिबंध लगाने की पुष्टि की है। इस नियम में शिथिलता तभी बरती जाएगी जब जब कोई बुजुर्ग कुत्ते को टहलाने जा रहे होगा।
ये शर्त भी होंगे मानने
शर्त ये भी है कि कुत्ते को तभी लिफ्ट में ले जाया जा सकेगा, जब उसमें कोई अन्य व्यक्ति न हो। फ्लैट से बाहर कुत्ते को ले जाने के दौरान उसके मुंह पर कवर लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सोसायटी में रहने वालों से 10 सितंबर तक नगर निगम में पंजीकरण कराने और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कॉपी सोसायटी के मेंटेनेंस ऑफिस में देने को भी कहा गया है। गौर कास्केड सोसायटी में भी गाइडलाइन जारी की गई है। यह कदम भी पालतू कुत्तों के हमलों को देखते हुए उठाया गया है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों का सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की जाएगी।
क्या है गाइडलाइन?
गाइडलाइन मुताबिक कुत्ते को सोसायटी के अंदर घुमाना, पार्क या कॉमन एरिया में लेकर बैठना प्रतिबंधित होगा। कुत्ते को पार्क में ले जाकर उसके साथ खेलने पर रोक रहेगी। बच्चों के प्ले ग्राउंड में भी कुत्तों को नहीं ले जाया जा सकेगा। इसके अलावा पालतू कुत्ते का नगर निगम में पंजीकरण कराना और समय पर टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा। कुत्ते को सोसायटी में बाहर लाते वक्त रस्सी की लंबाई एक मीटर तक सीमित रखनी होगी। कुत्ते के मुंह पर जाली या मजल लगाना अनिवार्य होगा। कुत्ते ने हमला किया तो इसके जिम्मेदारी तय कर मालिक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की जाएगी।