Sonbhadra News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के जरिए फर्जीवाड़ा, एक वाहन पर लगाए जा रहे अलग-अलग प्लेट

Sonbhadra News: जिला मुख्यालय पर खनिज लदे वाहनों की चेकिंग के दौरान हुए खुलासे के बाद संबंधित वाहन को जब्त करने के साथ ही, राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर छानबीन में जुटी हुई है।;

Update:2025-04-02 21:07 IST

Sonbhadra News (Image From Social Media)

Sonbhadra News: खनिज वाहनों की चेकिंग में, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटों के फर्जीवाड़े से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। जिन नंबर प्लेटों को खासा सुरक्षित माना जा रहा है। उन्हीं नंबर प्लेटों को, एक ही वाहन पर अलग-अलग नंबर से इस्तेमाल किए जाने के मामले ने खनिज-परिवहन महकमे के साथ, पुलिस को भी चौंका कर रख दिया है। हालांकि खनिज महकमे की तरफ से, पाए गए तीन नंबर प्लेटों को अलग-अलग वाहनों के लिए जारी होने मानते हुए, अज्ञात में संबंधित नंबर वाले तीनों वाहनों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। जिला मुख्यालय पर खनिज लदे वाहनों की चेकिंग के दौरान हुए खुलासे के बाद संबंधित वाहन को जब्त करने के साथ ही, राबटर्सगंज कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर छानबीन में जुटी हुई है।

पकड़ में आया सिक्योरिटी नंबर प्लेट से जुड़ा फर्जीवाड़ा:

खनिज महकमे की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि है कि गत एक अप्रैल को प्रवर्तन कार्यालय लोढी पर उपखनिज भरे वाहनों की जांच के दौरान टेलर संख्या यूपी44-बीटी-8320 को रूकने का इशारा किया गया लेकिन चालक उसे भगाकर सर्किट हाउस के आगे ले गया और वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर भाग निकला। वाहन की जांच करने पर उसमें 32 घनमीटर गिट्टी लदी पाई गई। जांच के दौरान वाहन में दो अन्य हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नंबर यूपी44-बीटी-8426 और यूपी64-सीटी-2694 रखा पाया गया। तहरीर में कहा गया है कि वाहन चालक द्वारा वाहन को छोड़कर भाग जाने से स्पष्ट है कि वाहन में भरे गिट्टी के सम्बन्ध में कोई परिवहन प्रपत्र उपलब्ध नहीं था। वहीं, वाहन में दो अन्य हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पाए जाने से स्पष्ट है कि वाहन चालक और स्वामी द्वारा गलत तरीके से अलग-अलग हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाकर एक ही परिवहन प्रपत्र पर कई बार फर्जी तरीके से उपखनिज का परिवहन किया जाता रहा।

इनके खिलाफ दर्ज किया गया केस:

प्रकरण में पकड़े में आए वाहन के चालक-स्वामी के खिलाफ केस दर्ज कररने के साथ ही, अपने वाहन का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फर्जी तरीके से उपरोक्त वाहन पर लगाने के लिए देने वाले कथित वाहन स्वामियों और अज्ञात स्टोन क्रशर संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक बीएनएस की धारा 318(4), 340(2), 336(2), 317(2), 303(42) के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम यूपी उपखनिज परिहार नियमावली की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है।


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