Sonbhadra News: ट्रांसपोर्टिंग 'किंग' पर गिरी पुलिस की गाज, 86.17 लाख की संपत्ति कुर्क

Sonbhadra News: चार साल पूर्व दर्ज गैंगस्टर के मामले में, एसडीएम सदर राजेश कुमार सिंह और प्रभारी निरीक्षक राबर्ट्सगंज की मौजूदगी में पुलिस की तरफ से संपत्ति को कुर्क की गई।

Update: 2022-06-29 11:17 GMT

Police action in Sonbhadra (Image credit: Newstrack)

Sonbhadra News: नवागत एसपी डॉ. यशवीर सिंह (New SP Dr. Yashveer Singh) के कमान संभालने के महज दो दिन बाद ही ट्रांसपोर्टिंग (Transporting) के धंधे के कथित बादशाह के रूप में चर्चा में रहने वाले चुर्क क्षेत्र (churk area) निवासी एक ट्रांसपोर्टर के खिलाफ बुधवार को गई कार्रवाई ने हड़कंप मचा कर रख दिया।

बताते हैं कि चार साल पूर्व दर्ज गैंगस्टर (Gangster) के मामले में, एसडीएम सदर राजेश कुमार सिंह (SDM Sadar Rajesh Kumar Singh) और प्रभारी निरीक्षक राबर्ट्सगंज की मौजूदगी में पुलिस की तरफ से 86.17 लाख की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। हाल तक एक बड़े अधिकारी से कथित नजदीकी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले ट्रांसपोर्टर पर की गई कार्रवाई पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही।

ये है मामला

बताते चलें कि एक सामान्य ट्रांसपोर्टर की पहचान रखने वाले लक्ष्मीनारायण सिंह निवासी सिद्धीकला थाना राबर्ट्सगंज का नाम वर्ष 2018 में तब तेजी से चर्चा में आया जब तत्कालीन एआरटीओ की पहल पर, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस मामले में आगे चलकर उनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई। बाद में चलकर यह मामला ठंडा पड़ गया था लेकिन उनकी कथित गतिविधियों को लेकर पुलिस और प्रशासन में कार्रवाई की सुगबुगाहट बनी रही।

कुछ समय पूर्व तक एक अधिकारी से उनकी कथित नजदीकी को लेकर भी खासी चर्चा बनी हुई थी। बताते हैं कि जैसे ही नवागत एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने जिले के पुलिस कप्तान का चार्ज लिया वैसे ही गैंगस्टर के मामले में दबी पड़ी कार्रवाई ने तेजी पकड़ ली।

गैंगेस्टर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक एसपी के निर्देशन में जनपद में गैंगेस्टर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस वर्ष 2018 में धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई करते हुए लक्ष्मीनरायण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी सिद्धिकला, द्वारा निर्मित दो मंजिला मकान और भूमि जिसकी कुल अनुमानित कीमत 86,17,000 रुपये (छियासी लाख सत्रह हजार रुपये) आंकी गई, को डीएम के आदेश के अनुपालन मे नियमानुसार कुर्क किया गया। आरोप है कि आरोपी द्वारा उक्त चल संपत्ति का निर्माण अवैध तरीके से अर्जित धन से किया गया है।

गैंग बनाकर अवैध वसूली

उधर, प्रभारी निरीक्षक राबर्ट्सगंज दिनेश कुमार पांडे ने भी कुर्की के कार्रवाई की पुष्टि की। बताया कि लक्ष्मीनारायण सिंह के ऊपर गैंग बनाकर अवैध वसूली और अवैध तरीके से धन अर्जित करने का आरोप है। उसी मामले में डीएम के यहां से आए आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई।

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