लखनऊ: यूपी में लगातार पारा चढ़ता रहा है। आलम ये हो चुका है कि लोग अब घरों से निकलने में कतराने लगे हैं, लेकिन इस चुभती गर्मी के बीच राहत की खबर यह है कि अब बिजली का बिल आपकी जेब ढीली नहीं करेगा। विद्युत नियामक आयोग ने रेगुलेटरी सरचार्ज-1 को पूरी तरह खत्म कर दिया है। 31 मार्च के बाद उपभोक्ताओं से यह सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। इसका मतबल यह है कि अप्रैल महीने का बिजली का बिल कुछ कम आएगा। यह सरचार्ज विद्युत वितरण कंपनियों की परफॉर्मेंस के आधार पर 0.73 से लेकर 2.84 फीसदी तक था।
नियामक आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने बताया कि यह राहत टैरिफ ऑर्डर को परफॉर्मेंस से लिंक करने की वजह से मिली है। हालांकि उन्होंने बताया कि रेगुलेटरी सरचार्ज-2 अभी लागू रहेगा। यह कुल बिजली बिल पर 4.28 फीसदी लगता है।
गलत रीडिंग देने को नहीं माना जाएगा बिजली चोरी
-नियामक आयोग ने साफ कर दिया है कि मीटर द्वारा गलत रीडिंग देने को बिजली चोरी नहीं माना जाएगा।
-पावर कॉर्पोरेशन ने इसे बिजली चोरी मानने का प्रस्ताव दिया था।
-सोमवार को सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी में उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
-साथ ही दोनों पक्षों से 20 दिनों में अपना लिखित मत देने को कहा।