Prayagraj: आर्यन एजुकेशन ट्रस्ट के अवैध सदस्यों की सूची निरस्त, विवाद निस्तारण के लिए छह सप्ताह का समय
Prayagraj News: न्यास धारियों की वैधता को लेकर ट्रस्ट के दो गुटों में काफी समय से विवाद चल रहा है। जिसको लेकर याची कुंवर शेखर कुमार ने इससे पहले भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।;
Court canceled the list of illegal members of Aryan Education Trust (Photo-Social Media)
Prayagraj News: आर्यन एजुकेशन ट्रस्ट के अवैध न्यास धारियों की सूची को मान्यता देने वाला सोसाइटी रजिस्ट्रार का आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया हैं। याची द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रति याची को उपलब्ध करवाते हुए उसकी अपत्तियो पर पुनर्विचार के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रार को छह हफ्ते का मौका दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय ने न्यायाधीश कुंवर शेखर कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
न्यास धारियों की वैधता को लेकर ट्रस्ट के दो गुटों चल रहा विवाद
आर्यन एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा डीएवी इंटर कॉलेज, दयानंद पब्लिक स्कूल और दयानंद संगीत महाविद्यालय मीरापुर संचालन किया जा रहा है। न्यास धारियों की वैधता को लेकर ट्रस्ट के दो गुटों में काफी समय से विवाद चल रहा है। जिसको लेकर याची कुंवर शेखर कुमार ने इससे पहले भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने सोसाइटी रजिस्ट्रार को याची को सुनवाई का अवसर देते हुए मामले के निस्तारण का आदेश दिया था।
याची के अधिवक्ता ने क्या कहा?
याची को ओर से अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी ने बताया कि बायलॉज के अनुसार दो गैर आर्य सभासद सूची में तभी शामिल किए जा सकते है। जब उनके सापेक्ष तीन आर्य सभासदों को शामिल किया जाए। लेकिन सोसाइटी रजिस्ट्रार ने इस नियम को नजरअंदाज कर अवैध सूची को मान्यता दे दी हैं। याची को न संबंधित दस्तावेज मुहैया करवाया है और न ही उसकी आपत्तियों पर विचार किया है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और अवैध ट्रस्टियों की सूची को मान्यता देने वाले आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही मामले को पुनर्विचार हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रार को छह सप्ताह का समय दिया हैं।