Jaunpur News: बंदियों को पैरवी के लिए निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पढें पूरी खबर

उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत द्वारा आज शनिवार को जिला कारागार में

Report :  Kapil Dev Maurya
Published By :  Deepak Raj
Update: 2021-09-04 15:29 GMT

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत 

Jaunpur News: उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत द्वारा आज शनिवार को जिला कारागार में महिला बैरक का निरीक्षण करने के बाद बन्दियों को विधिक जानकारी एवं सहायता प्रदान कराने हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव द्वारा महिलाओं से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तथा निःशुल्क अधिवक्ता के बारे में पूछा गया।


सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत बंदियों के क्रियाकलापों को देखती हुई


साथ ही सचिव द्वारा जिला कारागार के साफ-सफाई का जायजा लिया गया। जिला कारागार के पराविधिक स्वयंसेवकों द्वारा बताया गया कि कारागार में कुल 1195 बन्दी है जिसमें से 1048 पुरूष तथा 60 महिला बन्दी हैं। तथा निरूद्ध महिला बन्दियों के साथ कुल 14 बच्चे है। कोविड संक्रमण की स्थिति के बारे में बताया गया कि कोई बन्दी कोविड संक्रमित नहीं है तथा 18 बन्दी अस्पताल में भर्ती है। निरीक्षण के दौरान जिला कारागार में स्थापित लीगल एण्ड क्लिनिक हेतु नामित सभी पैनल अधिवक्तागण को नियमितरूप से क्रियाशील रहने हेतु कड़े निर्देश दिये गये तथा निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार की नीति के अनुरूप समयपूर्व रिहाई हेतु योग्य सिद्धदोष बन्दियों के मामलों को चिन्हित कर कारागार अधीक्षक के माध्यम से आख्या प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

समस्त बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करायी गयी 

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत द्वारा अधीक्षक जिला कारागार को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिये जाने तथा कोविड-19 सम्बन्धित केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा उच्च न्यायालय के द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उपस्थित समस्त बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करायी गयी तथा उन्हें कोविड के प्रकोप से सुरक्षित रहने तथा साफ-सफाई आदि पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।


जेल का निरीक्षण करती शिवानी रावत

शिविर के माध्यम से यह जानकारी प्रदान करायी गयी कि जिन बन्दियों के पास उनके वादों में पैरवी हेतु अधिवक्ता नहीं हैं वे सभी बन्दी अपना प्रार्थना पत्र अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से प्रेषित करें, जिससे उनके वादों में पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जा सके। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक एसके पान्डेय, चिकित्साधिकारी डा. रविराज, डिप्टी जेलर कमलेन्द्र प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर राजकुमार सिंह, फार्मासिस्ट सतीश कुमार गुप्ता तथा जेल पीएलवी तथा पुरूष व महिला बन्दी उपस्थित रहे।

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