इलाहाबाद हाईकोर्ट: गणित के साथ Btech को TGT भर्ती में शामिल से इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गणित के साथ बीटेक और बीएड को टीजीटी अध्यापक भर्ती में शामिल होने का हकदार नहीं माना है...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गणित के साथ बीटेक और बीएड को टीजीटी अध्यापक भर्ती में शामिल होने का हकदार नहीं माना और याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रशांत सिंह की याचिका पर दिया है। साथ ही कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को इस पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया था लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
नियमानुसार वह तदर्थ अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया
याचिका पर अधिवक्ता वीके चंदेल व मयंक चंदेल ने बहस की। इनका कहना था कि याची की नियुक्ति सर्वोदय विद्यापीठ इंटर कालेज मीरगंज, जौनपुर में तदर्थ रुप में प्रबंध समिति ने की है। अनुमोदन व वेतन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्रावली भेजी गई है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को इस पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया था लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रदेश में कुल 1585 तदर्थ अध्यापक कार्यरत हैं जिसमें से 1311 अध्यापकों को कोर्ट के आदेश से वेतन दिया जा रहा है। अभी भी 274 अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। याची का कहना था कि नियमानुसार वह तदर्थ अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया है और कालेज में कार्यरत है। यह नियुक्ति पद पर नियमित नियुक्ति होने तक ही की गई है और गणित विषय के साथ बीटेक व बीएड डिग्री। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को इस पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया था, लेकिन इसपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
क्या कहा सरकारी वकील ने
सरकारी वकील का कहना था कि टीजीटी अध्यापक भर्ती के लिए योग्यता गणित विषय से बीए या बीएससी डिग्री निर्धारित की गई है। इसमें समकक्ष डिग्री को मान्यता नहीं दी गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 गुजर चुकी है। ऐसे में कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं हैं।