तीन दिन में अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर एलडीए वीसी दें रिपोर्ट: हाईकोर्ट

Update: 2019-08-29 16:42 GMT

विधि संवाददाता

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोमती नगर के विजयंत खंड में अनाधिकृत निर्माण पर आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए एलडीए वीसी को तीन दिन के भीतर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर 4 सितम्बर को रिपेार्ट तलब किया है।

कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो वीसी केा अगली तारीख को स्वयं उसके सामने पेश होना होगा।

यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने कल्पना सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर पारित किया।

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दरअसल एलडीए ने स्वयं प्रश्नगत निर्माण केा अवैध पाते हुए 18 अप्रैल 2017 को उसे ढहाने का आदेश जारी किया था किन्तु दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी और ढहाने मे देरी करने पर एलडीए के वीसी से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

याचिका दायर कर याची के वकील बी के सिंह का कहना था कि विजयंत खंड के भूखंड संख्या 4/11 में अवैध बेसमेंट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके कारण आस-पास के मकानों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा है।

स्वयं एलडीए के विहित प्राधिकारी ने 18 अप्रैल 2017 को उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। लेकिन उक्त निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया।

 

जवाबी हलफनामा दाखिल करे एलडीए वीसी

याची का यह भी कहना था कि 18 अप्रैल 2017 के आदेश के बावजूद अनाधिकृत निर्माण जारी रहा। कोर्ट ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए, एलडीए वीसी को तीन दिन में जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि आदेश पारित होने के इतने दिनों के बाद भी उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई 4 सितम्बर को होगी।

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