Saharanpur News : डीएम हुए गंभीर, जनपद में निषेधाज्ञा लागू, नववर्ष पर ये काम किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
Saharanpur News : डीएम ने कहा कि नववर्ष पर माहौल बिगाड़ने वाले अराजकतत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Saharanpur News : नववर्ष, गणतंत्र दिवस, मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी बसंत, संत रविदास जयंती और परीक्षाओं के दृष्टिगत औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनाएं घटित की जाने की साजिश की जा सकती है। इससे शांति भंग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन सभी को ध्यान रखते हुए दृष्टिगत रखते हुए बीएनएस की धारा-163 के जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है। यह निषोधाज्ञा 24 फरवरी तक लागू रहेगी।
सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल ने कहा कि नववर्ष पर युवा अधिकांशत: होटलों, क्लबों, तथा मनोरंजन गृहों आदि में समूह के रूप में एकत्रित होकर शराब में अन्य नशीले मादक द्रव्यों का सेवन कर उत्पात करते हैं तथा युवाओं और समूह बनाकर विभिन्न प्रकार के हॉर्न बजाते हुए दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहनों को तेज गति से चलाते हैं, जिस कारण दुर्घटना एवं झगड़ा होने की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले अराजकतत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गाइड लाइन का करें पालन
उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 4 या 4 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नही होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि नववर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में संयोजक डीजे का प्रयोग नियत समय सीमा के पश्चात किसी भी दशा में नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में प्रसारित गाइडलाइन के अनुरूप ही डीजे का प्रयोग करेंगे।
उन्होंने कहा कि नव वर्ष में आयोजित कार्यक्रमों के आयोजक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर प्रयोग किए जाने वाले बिजली के उपकरण सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं तथा उनमें शॉर्ट सर्किट होने की कोई संभावना तो नहीं है। शराब की दुकान निर्धारित समय पर ही खोली तथा बंद की जाएगी तथा निर्धारित समय के उपरांत प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति, युवा वर्ग दो पहिया एवं चार पहिया वाहन आदि को तेज गति से चलते हुए विभिन्न प्रकार के हॉर्न नहीं बजाएंगे और न ही किसी प्रकार का स्टंट करेंगे।
कोई विवाद न हो
उन्होंने कहा कि कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति एवं व्यक्तियों का समूह अपने नगर, गांव, मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे जातीय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना हो। जनपद में किसी भी गांव अथवा मोहल्ले मे ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो। ऐसे तत्वों, जिनके भ्रमण आदि कार्यक्रमों से साम्प्रदायिक सदभाव, समरसता एवं लोक परिशांति पर कुप्रभाव पड़ता हो, को प्रतिबंधित किया जाता है।