इलाहाबाद : एससी/एसटी एक्ट की धारा 14 की वैधता की चुनौती याचिका की सुनवाई जारी है। कोर्ट के समक्ष सवाल है कि एक्ट में किसी आदेश के खिलाफ 90 दिन में अपील करने तथा देरी होने पर इसके बाद 90 दिन की देरी माफ करने का नियम है। तो 180 दिन बीत जाने के बाद कोई फोरम न होने पर आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226, 227 दं.प्र.सं. की धारा 482 की अन्तर्निहित शक्तियों के तहत चुनौती दी जा सकती है या नहीं?
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याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्णपीठ कर रही है। सुनवाई आज बृहस्पतिवार को भी होगी। सवाल यही है कि एक्ट के तहत 180 दिन बाद क्या आरोपी के संवैधानिक फोरम का इस्तेमाल करने का अधिकार समाप्त हो जायेगा?
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