लव जेहाद पर बड़ा फैसला: बन गया कानून, सजा के साथ देना होगा जुर्माना

सरकारी सूत्रों ने बताया कि लव जेहाद को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने के बाद फिर विधानसभा में एक अध्यादेश लाया जाएगा जिसके बाद इसे कानूनी मान्यता मिल जाएगी।

Update: 2020-11-24 09:03 GMT
लव जेहाद पर बड़ा फैसला: बन गया कानून, सजा के साथ देना होगा जुर्माना (Photo by social media)

लखनऊ: देश के अन्य राज्यों की तुलना में लव जेहाद का केन्द्र बनता जा रहा यूपी इसके खिलाफ कानून बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके संकेत कई बार पहले भी दे चुके हैं। आज योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शाम पांच बजे इोने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने जा रही है।

ये भी पढ़ें:थप्पड़बाज महिला इंस्पेक्टर: अधिकारी की हालत देख कांप उठा विभाग, हो गयी बत्ती गुल

इसके उल्लंघन पर 6 माह से 10 साल तक की सजा का प्रावधान

सरकारी सूत्रों ने बताया कि लव जेहाद को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने के बाद फिर विधानसभा में एक अध्यादेश लाया जाएगा जिसके बाद इसे कानूनी मान्यता मिल जाएगी। इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन के लिए जिला मेजिस्ट्रेट को एक माह पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर 6 माह से 10 साल तक की सजा का प्रावधान।

इस मामले में पहले स्टेट लॉ कमीशन ने अपनी भारी-भरकम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी, जिसके बाद यूपी के गृह विभाग ने बाकायदा इसकी रूपरेखा तैयार कर न्याय एवं विधि विभाग से अनुमति ली है। राज्य सरकार का कहना है कि लवजेहाद की बढती घटनाओ के कारण प्रदेश की कामून व्यवस्था पर सवाल खडे होते हैं आए दिन साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होती है जिसे रोकने के लिए इसे कानूनी की शक्ल दी जा रही है।

cm-yogi (Photo by social media)

कानून के तहत यदि लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के लिए किया गया

बताया जा रहा है कि कानून के तहत यदि लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के लिए किया गया तो विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा। साथ ही यह अपराध गैरजमानती होगा। अभियोग का विचारण प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा। इसके अलावा जबरन या विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के मामले में 5 साल तक की सजा और 15 हजार रुपये तक जुर्माना होगा।

अध्यादेश के उल्लंघन की दोषी संस्था या संगठन भी सजा के पात्र होंगे

यही नहीं नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में दो से सात साल तक की सजा और कम से कम 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा। इसमें इस बात का भी प्रावधान होगा कि सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की व्यवस्था है। अध्यादेश के उल्लंघन की दोषी संस्था या संगठन भी सजा के पात्र होंगे।

ये भी पढ़ें:सभी राज्यों को नोटिस: SC ने PCR टेस्ट रेट को लेकर मांगे जवाब, पढ़ें पूरी खबर

लव जेहाद के खिलाफ जो प्रस्ताव तैयार किया गया है। उसमें इस कानून के बनने के बाद इसके अंतर्गत अपराध करने वालों को 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। ये कानून बनने के बाद शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जा सकेगा। यही नहीं शादी कराने वाले मौलाना या पंडित को उस धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए।

रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Tags:    

Similar News