टी.ई.टी. परीक्षा 2018: सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अथारिटी 12 दिसम्बर को तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक अथारिटी को दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ बारह दिसम्बर को तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने इलाहाबाद की शिमला सिंह की याचिका पर दिया हैं याची अधिवक्ता राधेकृष्णा का कहना है कि टी.ई.टी. परीक्षा 2018 के प्रश्न सं. 66 सीरिज ए के दो उत्तर सही है।

Update:2018-12-06 19:18 IST
टी.ई.टी. परीक्षा 2018: सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अथारिटी 12 दिसम्बर को तलबवालो को नहीं मिली राहत

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक अथारिटी को दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ बारह दिसम्बर को तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने इलाहाबाद की शिमला सिंह की याचिका पर दिया हैं याची अधिवक्ता राधेकृष्णा का कहना है कि टी.ई.टी. परीक्षा 2018 के प्रश्न सं. 66 सीरिज ए के दो उत्तर सही है।

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याची ने भी सही उत्तर दिया है किन्तु अथारिटी ने दूसरे विकल्प को सही माना है। याची ने अपने पक्ष में एन.सी.आर.टी. की पुस्तक को पेश किया। याची का कहना है कि कट आफ मार्क 90 है। याची को 89 अंक मिले है यदि उसके उत्तर को सही मानते हुए अंक दिये जाते हैं तो वह भी सफल घोषित हो जायगी। कोर्ट ने इस प्रश्न के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ सचिव को तलब किया है।

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